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कई बार जानकारी के अभाव में लोग बड़ा जुर्म कर बैठते हैं. आपने देखा होगा कि लोग अकसर अपनी गाड़ियों के आगे तिरंगा लगाकर घूमते हैं. लेकिन आम आदमी राष्ट्रीय प्रतीकोें का इस्तेमाल अपनी गाड़ियोें और घरों में नहीं कर सकता है. अगर ऐसा करता है तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.
तिरंगे को लेकर क्या है नियम?
आम लोग तिरंगा घर पर फहरा सकते हैं, कंपनियों, दफ्तरों और फैक्ट्रियों में भी तिरंगा फहराया जा सकता है. हालांकि, तिरंगे का इस्तेमाल करने का कुछ नियम है. राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल आप किसी चीज को बांधने या किसी चीज को लेने में नहीं कर सकते हैं. तिरंगे को आप जमीन या पानी से टच नहीं करवा सकते हैं. किसी कार्यक्रम में टेबलक्लॉथ के रूप में भी आप तिरंगे का इस्तेमाल नहीं कर सकते.
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गाड़ी पर नहीं लगा सकते हैं तिरंगा?
आम आदमी तिरंगे को अपनी गाड़ियों में नहीं लगा सकते हैं. भारत में गाड़ियों में तिरंगा लगाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं के अध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषदों के अध्यक्ष, राज्यों में विधानसभाओं के उपाध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषद के उपाध्यक्ष, भारतीय मिशन पदों के प्रमुख, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को ही है. बता दें, अगर इन माननीयों के अलावा, कोई और व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे तीन साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती है.
अशोक स्तंभ के इस्तेमाल में मिलती है इतनी सजा
देश में कोई आम व्यक्ति अशोक स्तंभ का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है. अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से अशोक स्तंभ का इस्तेमाल करता है तो उसे सजा हो सकती है. आरोपी व्यक्ति को दो साल की कैद और पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. आरोपी को दोनों सजा भी सुनाई जा सकती है.