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Murshidabad Violence Photograph: (न्यूज नेशन)
Murshidabad Violence : राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर और उनकी टीम शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के धुलियान पहुंची और हिंसा प्रभावित इलाकों में पीड़ितों से मुलाकात की. यह मुलाकात एक रिलीफ कैंप में हुई, जिसके बाद महिला आयोग की टीम मुर्शिदाबाद पहुंची. इस दौरान NCW सदस्य अर्चना मजूमदार ने कहा कि किसी महिला ने अपने पति को खो दिया, किसी ने अपने बेटे को. लोगों को उनके घरों से घसीट कर निकाला गया और उनकी हत्या कर दी गई. यह भयानक है. मुझे नहीं पता कि पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाएं पहले कभी हुई हैं या नहीं. हमने यह सब पहली बार देखा है. यह अस्वीकार्य है. सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए.
#WATCH | Murshidabad, West Bengal | NCW member Archana Majumdar says, "... Some woman lost their husband, some lost their son. People were dragged out of their homes and butchered. This is horrific. I don't know if such incidents have ever happened in West Bengal before. We have… pic.twitter.com/VJ4j064Ujp
— ANI (@ANI) April 19, 2025
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राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से जांच कमेटी का गठन
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से एक जांच कमेटी का गठन किया गया है. आयोगी की राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद इस कमेटी की मेंबर हैं. यह कमेटी हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार की तीन दिन तक जांच करेगी. वहीं, हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद के अपने दौरे पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने कहा कि यह कल के दौरे का विस्तार है. मैं आज और अधिक स्थानों का दौरा करूंगा और प्रभावित लोगों से मिलूंगा.
#WATCH | Murshidabad, West Bengal | After meeting the family of the father-son duo who were killed during the violence on April 11, NCW chairperson Vijaya Rahatkar says, "These people are in so much pain, that I am speechless right now. I don't have the words to describe their… pic.twitter.com/90wJINsEgY
— ANI (@ANI) April 19, 2025
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कोलकाता हाई कोर्ट ने आदेश दिया
इस बीच गुरुवार कोलकाता हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगले कुछ समय के लिए मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बल तैनात रहेंगे, ताकि इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की बहाली हो सके. इसके साथ ही कोर्ट हिंसा प्रभावितों के लिए पुनर्वास की निगरानी करेगी. उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और दूसरे दलों के नेताओं को भड़काऊ भाषण न देने का भी आदेश दिया है.