UPI Payments : क्या 2000 रुपए से ज्यादा UPI करने पर लगेगा टैक्स, सामने आया सच

UPI Payments : सरकार के ₹2000 से अधिक यूपीआई लेनदेन पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लगाने पर विचार करने की खबरों पर सफाई देते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह पूरी तरीके से गलत है भ्रामक और निराधार है.

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Mohit Sharma
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UPI Payments :  बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट तेजी से वायरल हो रहे थे, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि अब यूपीआई से 2000 से ज्यादा का पेमेंट करने पर टैक्स लगेगा. लेकिन जब यह बात वित्त मंत्रालय तक पहुंची तो सरकार ने इस मामले पर लोगों का कंफ्यूजन दूर किया है. अगर आप भी इतने दिनों से इसी टेंशन में थे कि अब यूपीआई पेमेंट पर भी टैक्स लगेगा तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला. सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह ₹2000 से अधिक यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी लगाने पर विचार नहीं कर रही है.

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वित्त मंत्रालय ने दिया जवाब

सरकार के ₹2000 से अधिक यूपीआई लेनदेन पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लगाने पर विचार करने की खबरों पर सफाई देते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह पूरी तरीके से गलत है भ्रामक और निराधार है. मंत्रालय ने एक बयान में कहा "फिलहाल सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. जीएसटी मर्चेंट डिस्काउंट रेट जैसे कुछ खास शुल्कों पर लगाया जाता है. वित्त मंत्रालय ने यह सफाई उन खबरों के बाद ही दी है, जिसमें कहा गया था कि सरकार यूपीआई पर टैक्स लगाने का विचार कर रही है. मंत्रालय ने यह कहा है कि ये खबरें गलत है और सरकार यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है. 

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