उत्तराखंड: तीरथ सिंह रावत ने दिया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा
दिल्ली में भाजपा आलाकमान से बातचीत करने के बाद तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को राज्यपाल से मिलने का समय मांगा था
highlights
- तीरथ सिंह रावत इसी साल मार्च में मुख्यमंत्री बनाये गये थे
- नड्डा और रावत के बीच करीब 30 मिनट तक मुलाकात चली थी
- रावत बुधवार देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे
नई दिल्ली:
तीरथ सिंह रावत (Tirath Singh Rawat ) ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया है. दिल्ली में भाजपा आलाकमान से बातचीत करने के बाद तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को राज्यपाल से मिलने का समय मांगा था. जिसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थीं कि रावत राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं. तीरथ सिंह रावत इसी साल मार्च में मुख्यमंत्री बनाये गये थे. आपको बता दें कि तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से तीन दिनों में दूसरी बार मुलाकात कर राजनीतिक स्थिति और 10 सितंबर से पहले राज्य विधानसभा के लिए उनके चुनाव की आवश्यकता पर चर्चा की थी. नड्डा और रावत के बीच करीब 30 मिनट तक मुलाकात चली थी.
Uttarakhand Chief Minister Tirath Singh Rawat submits his resignation to Governor Baby Rani Maurya pic.twitter.com/MaDr5C1cB4
— ANI (@ANI) July 2, 2021
यह भी पढ़ें : इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के परिसर के अंदर देखा गया ड्रोन, हड़कंप
रावत, जो बुधवार देर रात नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे, वर्तमान में गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद हैं और नियमों के अनुसार, उन्हें मुख्यमंत्री पद संभालने के छह महीने के भीतर एक निर्वाचित विधायक के रूप में शपथ लेने की आवश्यकता होती है. वर्तमान में, दो विधानसभा सीटें - हल्द्वानी और गंगोत्री - खाली पड़ी हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि उपचुनाव समय सीमा से पहले होंगे या नहीं। हालांकि रावत ने कहा था कि उपचुनाव कराने का फैसला चुनाव आयोग करेगा और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो भी फैसला करेगा उसका पालन करेंगे.
Uttarakhand Chief Minister Tirath Singh Rawat arrives at Raj Bhawan, Dehradun to meet Governor Baby Rani Maurya
— ANI (@ANI) July 2, 2021
(Visuals from outside Raj Bhawan) pic.twitter.com/nv15nX5ZH1
यह भी पढ़ें : कोरोना एक्टिव केस 86% घटे, रोजाना औसतन 44 हजार मामले : स्वास्थ्य मंत्रालय
सूत्रों ने बताया कि नड्डा ने रावत को समझाया था कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151 ने उनके विधानसभा चुनाव में बाधा उत्पन्न की है. बुधवार की रात गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक घंटे की बैठक में सभी संभावनाओं पर चर्चा की गई और रावत को उपचुनाव नहीं कराने पर अधिनियम की धारा 151 के तहत प्रदान किए गए अपवाद के बारे में बताया गया. यदि वैकेंसी के संबंध में बचा कार्यकाल एक वर्ष से कम है या यदि चुनाव आयोग, केंद्र के परामर्श से प्रमाणित करता है कि उक्त अवधि के भीतर उपचुनाव कराना मुश्किल है.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
-
Moushumi Chatterjee Birthday: आखिर क्यों करियर से पहले मौसमी चटर्जी ने लिया शादी करने का फैसला? 15 साल की उम्र में बनी बालिका वधु
-
Arti Singh Wedding: आरती की शादी में पहुंचे गोविंदा, मामा के आने पर भावुक हुए कृष्णा अभिषेक, कही ये बातें
-
Lok Sabha Election 2024: एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने बिहार में दिया अपना मतदान, पिता के लिए जनता से मांगा वोट
धर्म-कर्म
-
Vaishakh month 2024 Festivals: शुरू हो गया है वैशाख माह 2024, जानें मई के महीने में आने वाले व्रत त्योहार
-
Akshaya Tritiya 2024: अक्षय तृतीया पर बनेगा गजकेसरी योग, देवी लक्ष्मी इन राशियों पर बरसाएंगी अपनी कृपा
-
Pseudoscience: आभा पढ़ने की विद्या क्या है, देखते ही बता देते हैं उसका अच्छा और बुरा वक्त
-
Eye Twitching: अगर आंख का ये हिस्सा फड़क रहा है तो जरूर मिलेगा आर्थिक लाभ