उत्तराखंड में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 10 प्रतिशत रिजर्वेशन, सरकार ने जारी की आरक्षण नियमावली

Agniveer Reservation: उत्तराखंड सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का एलान किया है. इसके साथ ही सरकार ने अग्निवीर आरक्षण नियमावली-2025 भी जारी कर दी है.

Agniveer Reservation: उत्तराखंड सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का एलान किया है. इसके साथ ही सरकार ने अग्निवीर आरक्षण नियमावली-2025 भी जारी कर दी है.

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Suhel Khan
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CM Dhami and Agniveer

सीएम धामी का पूर्व अग्निवीरों को तोहफा Photograph: (Social Media)

Agniveer Reservation: उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य की सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को आरक्षण देने का अपना वादा पूरा कर दिया है. इसी के साथ राज्य में अब पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू हो गया है. जिसे लेकर उत्तराखंड के कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने विधिवत तौर पर आरक्षण नियमावली 2025 जारी कर दी. जिसके तहत अब उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में समूह ग की सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर पूर्व अग्निवीरों को दस प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा.

इन पदों के लिए मिलेगा सीधा फायदा

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धामी सरकार द्वारा जारी की गई नई आरक्षण नियमावली के मुताबिक, अब पूर्व यानी रिटायर हो चुके अग्निवीरों को पुलिस आरक्षी (नागरिक और पीएसी), उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर पीएसी, अग्निशामक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक, उप कारापाल, वन आरक्षी, वन दरोगा, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय रक्षक के पदों पर दस फीसदी आरक्षण मिलेगा. इसके साथ ही पूर्व अग्निवीरों को टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में भी शामिल किया जा सकेगा.

धामी सरकार ने पूरा किया अपना वादा

सीएम धामी के इस फैसले को उनका मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है. क्योंकि उत्तराखंड सैन्य बहुल प्रदेश है. जहां बड़ी संख्या में युवा सेना में भर्ती होते हैं. ऐसे में  विशेषज्ञों का कहना है कि इससे अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित होगा, साथ ही युवाओं में सेना में जाने के प्रति रुचि भी बढ़ेगी. इसे लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि, 'देश की सेवा कर लौटे पूर्व अग्निवीर प्रदेश का गौरव हैं. उन्हें सम्मान और रोजगार का अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है. यह निर्णय सेवामुक्त हुए अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है.'

शहीदों के परिवारों में मिलने वाली अनुग्रह राशि में भी बढ़ोतरी

इसके साथ ही धामी सरकार ने शहीद सैनिकों और वीर बलिदानियों के परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि में भी भारी इजाफा किया है. जिसके तहत अब राज्य सरकार अब शहीदों के परिवार को 50 लाख रुयये की अनुग्रह राशि देगी. जो पहले सिर्फ 10 लाख रुपये हुआ करती थी. जबकि परमवीर चक्र विजेताओं को राज्य सरकार 1.50 करोड़ रुपये देगी जो पहले सिर्फ 50  लाख रुपये होती थी. इसकेसाथ ही शहीदों के किसी एक परिजन को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी.

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