उत्तरप्रदेश में रासुका के तहत इस साल 139 लोगों के खिलाफ कार्रवाई, 76 मामले गोकशी के
उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस साल अब तक 139 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की है. इनमें से 76 मामले गोकशी से जुड़े हैं.
लखनऊ:
उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस साल अब तक 139 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की है. इनमें से 76 मामले गोकशी से जुड़े हैं. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बुधवार को यहां बताया कि राज्य में अब तक 139 लोगों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई है. इनमें से 76 लोग गोकशी के आरोपी हैं. वहीं, लड़कियों के प्रति अपराध के मामलों में शामिल छह लोगों, अन्य गंभीर अपराधों में आरोपी 37 लोगों और दीगर अपराधों के 20 आरोपियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है.
यह भी पढ़ें: दिल्ली से बिहार जा रही बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर पलटी, 32 यात्री जख्मी
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लोक व्यवस्था पर बुरा असर डालने वाले अपराधियों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जाए ताकि अराजक तत्वों और बदमाशों के बीच कानून का डर व्याप्त हो और आम जनता के बीच सुरक्षा की भावना पैदा हो. रासुका के तहत किसी भी व्यक्ति को 12 महीने तक बिना किसी आरोप के हिरासत में रखा जा सकता है. बशर्ते, प्रशासन इस बात के लिए आश्वस्त हो कि वह व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून व्यवस्था के लिए खतरा साबित हो सकता है.
यह भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की ताजा खबरें, 20 अगस्त 2020 की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज
अवनीश अवस्थी के मुताबिक इस साल एक जनवरी से आठ जून तक चलाए गए अभियान में गोकशी अथवा तस्करी के मामलों में 1324 मुकदमे दर्ज करके 3867 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था.
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Good Friday 2024: क्यों मनाया जाता है गुड फ्राइडे, जानें प्रभु यीशु के बलिदान की कहानी
-
Sheetala Ashtami 2024: कब है 2024 में शीतला अष्टमी? जानें पूजा कि विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व
-
Chaitra Navaratri 2024: भारत ही नहीं, दुनिया के इन देशों में भी है माता के शक्तिपीठ
-
Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य के अनुसार देश का शासक कैसा होना चाहिए, जानें