अपना रोजगार शुरू करने के लिए योगी सरकार चला रही ये योजना, 25 लाख रुपये तक का मिलता है लोन

Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana: अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि योगी सरकार एक योजना चला रही है. जिसके तहत आपको 25 लाख रुपये का लोन मिल सकता है.

Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana: अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि योगी सरकार एक योजना चला रही है. जिसके तहत आपको 25 लाख रुपये का लोन मिल सकता है.

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Suhel Khan
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स्वरोजगार के लिए ये योजना चला रही योगी सरकार Photograph: (Social Media)

Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक और छात्रों से लेकर व्यापारियों तक तमाम योजनाएं चलाती है. जिससे राज्य के हर वर्ग के लोगों को फायदा मिल चुके हैं. इन्हीं में से एक योजना है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना. इस योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है. ये प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक फ्लैगशिप योजना है. इस योजना को 15 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था. इस योजना के जरिए योगी सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओ को वित्तीय सहायता और अन्य सहयोग प्रदान करती है.

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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में कितना मिलता है लोन

सीएम योगी की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत राज्य सरकार पात्र आवेदकों को अपना व्यवसाय या बिजनेस शुरू करने के लिए 25 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराती है. इस लोन पर ब्याज दर काफी कम होती है. इस योजना के तहत मिले ऋण पर लाभार्थी को सिर्फ 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना होता है. लोन की इस राशि से आप प्लांट एवं मशीनरी, कच्चे माल के क्रय, कार्यशील पूंजी और अन्य सम्बंधित कार्यों के लिए कर सकते हैं.

क्या है इस योजना का लाभ

इस योजना के जरिए योगी सरकार राज्य के युवाओं और बेरोजगारों को अपना रोजगार करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. इसके उनके इस रोजगार के अन्य लोगों के लिए भी रोजगार का अवसर पैदा करना है. इस योजना के तहत राज्य सरकार युवाओ को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है. जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकें और अपने व्यवसाय का सफलतापूर्वक संचालन कर सके.

जानें क्या है इस योजना के लिए योग्यता

इस योजना के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए. इसके साथ ही उसकी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए.  अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उसने कम से कम दसवीं की परीक्षा पास कर रखी हो.  इसके साथ ही आवेदक किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए. वहीं सामान्य, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवारों की वार्षिक आय दो लाख से अधिक और एससी, एसटी वर्ग के उम्मीदवारों की इनकम ढाई लाख रुपये सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए.

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