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योगी सरकार किसानों के लिए चला रही फ्री बोरिंग योजना Photograph: (Social Media)
UP Free Boring Scheme: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर वर्ग के लिए तमाम योजनाएं चला रही है. किसानों के लिए भी योगी सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं. इनमें से एक योजना खेतों में सिंचाई लिए भी है. इस योजना का नाम है फ्री बोरिंग योजना. इस योजना के तहत योगी सरकार किसानों को उनके खेतों पर फ्री में बोरिंग कराती है. जिससे राज्य के किसान अपनी फसलों समय रहते सिंचाई कर सकें.
खेतों पर फ्री में बोरिंग लगवाने के लिए योगी सरकार इस योजना के तहत सब्सिडी देती है. इस योजना का लाभ किसानों को मिलता है. हालांकि सबसे ज्यादा लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिलता है. अगर आप भी इस योजना के तहत अपने खेत पर बोरिंग करवाना चाहते हैं और हर समय फसलों कि सिंचाई की सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.
फसलों की सिंचाई के लिए चलाई जा रही ये योजना
योगी सरकार इस योजना से ऐसे किसानों को लाभ दे रही है. जिनके पास कम जमीन है और उन्हें समय-समय पर सिंचाई किए पानी की जरूरत पड़ती है लेकिन समय पर सिंचाई के लिए पानी न मिलने की वजह से उनकी फसल सूख जाती है. ऐसे में वे बोरिंग की लागत अधिक होने की वजह से अपने खेत पर बोरिंग भी नहीं करा पाते. इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से राज्य के किसानों को फ्री बोरिंग योजना (Free Boring Scheme) के जरिए लाभ देने की कोशिश की जा रही है. अगर उत्तर प्रदेश का कोई किसान सरकारी सब्सिडी पर अपने खेत में बोरिंग लगवाना चाहता है तो उसे इस योजना के तहत अनुदान का लाभ मिल सकता है लेकिन उसके लिए उन्हें पहले आवेदन करना होगा.
फ्री बोरिंग योजना के तहत कितनी मिलती है सब्सिडी
योगी सरकार की फ्री बोरिंग योजना के तहत लघु, सीमांत किसानों के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों भी आवेदन कर सकते हैं. इस योजना के तहत लघु यानी छोटी जोत वाले किसानों को 5,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है. जबकि सीमांत किसानों को करीब 7,000 रुपये का अनुदान मिलता है. वहीं राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को इस योजना के तहत 10,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है. बता दें कि इस योजना के तहत सरकार सिर्फ बोरिंग कराने के लिए सब्सिडी देती है लेकिन किसानों को पंपसेट लगाने की व्यवस्था खुद करनी होती है.
किसे मिलता है इस योजना का लाभ
फ्री बोरिंग योजना राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही है, जिसका लाभ यूपी के किसान उठा सकते हैं. इस योजना के तहत कुछ शर्तें भी रखी गई हैं. फ्री बोरिंग योजना के लिए किसान का यूपी का मूल निवासी होना अनिवार्य है. इस योजना के तहत सिर्फ लघु व सीमांत श्रेणी के किसान ही आवेदन कर सकते हैं. इनके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति सहित सामान्य वर्ग के किसानों भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. योजना का लाभ पाने के लिए किसान के पास 0.2 हैक्टेयर भूमि होना अनिवार्य है.
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