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यूपी में कोरोना का कहर, शुक्रवार रात 10 बजे से फिर लॉकडाउन; ये रहेंगे प्रतिबंध

योगी सरकार (Yogi Government) ने उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण (Corona virus) के बढ़ते कहर को देखते हुए 10 जुलाई की रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक प्रदेश में कई प्रतिबंध लागू कर दिए हैं.

Updated on: 10 Jul 2020, 12:09 AM

लखनऊ:

योगी सरकार (Yogi Government) ने उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण (Corona virus) के बढ़ते कहर को देखते हुए 10 जुलाई की रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक प्रदेश में कई प्रतिबंध लागू कर दिए हैं. यूपी सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है और अब पूरे प्रदेश में तीन दिन सख्ती बरती जाएगी. इस दौरान सभी संस्थान जैसे बाजार, व्यावसायिक संस्थान, गल्ला मंडी, सरकारी और निजी ऑफिस आदि पूरी तरह बंद रहेंगे, जबकि आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी.  साथ ही सार्वजनिक साधनों के साथ रोडवेज बसों का अवागमन भी बंद रहेगा.

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कोविड-19 और अन्य संचारी रोगों का संक्रमण रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार से सोमवार तक राज्य में लॉकडाउन से मिलती-जुलती पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है. हालांकि, राज्य सरकार ने इसे लॉकडाउन का नाम देने से इनकार किया है. राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस सिलसिले में जारी आदेश में कहा है कि पूरे प्रदेश में कोविड-19 तथा अन्य संचारी रोगों (इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार) के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने 10 जुलाई रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक विभिन्न प्रतिबन्धों को लागू करने का निर्णय लिया है.

सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए यह निर्णय लिया गया है. तिवारी द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि इस दौरान प्रदेश के सभी कार्यालय तथा सभी शहरी और ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे. हालांकि, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति पहले की ही तरह जारी रहेगी. इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता-कर्मी तथा डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.

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निर्देश के मुताबिक ट्रेनों का आवागमन जारी रहेगा. ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के घर जाने के लिए जरूरत के हिसाब से बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी. इन बसों को छोड़कर परिवहन निगम की सेवाओं का प्रदेश के अन्दर आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा. निर्देश में कहा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई सेवाएं यथावत जारी रहेंगी. हवाई अड्डों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. माल वाहक वाहनों के आवागमन पर भी कोई पाबंदी नहीं रहेगी.

इसके अलावा राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा तथा इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे. निर्देश के मुताबिक शुक्रवार से रविवार तक प्रदेश में साफ-सफाई और पेयजल आपूर्ति के लिए वृहद अभियान चलाया जाएगा. इसमें शामिल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर पाबंदियां नहीं रहेंगी और इनसे संबंधित दफ्तर भी खुले रहेंगे. निर्देश के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग तथा सर्विलांस का अभियान यथावत चलता रहेगा. इन कार्यों में लगे हुए समस्त कोरोना वॉरियर, अधिकारी, कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने-जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा.

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निर्देश में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे इनमें सामाजिक दूरी तथा स्वास्थ्य संबंधी अन्य निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा, मगर शहरी क्षेत्रों में निरंतर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़ कर बाकी बंद रहेंगे. इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्ध मुक्त सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारियों और कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा. सभी वृहद निर्माण कार्य एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी परियोजनाएं जारी रहेंगी.

शासन द्वारा यह निर्देश भी दिए गए हैं कि हर जिले में जिलाधिकारी तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त गश्त किया जाएगा. पुलिस टीमों/यू0पी0 112 द्वारा गश्त करते हुए इस व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा.