उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी दफ्तरों में अब 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी है. सभी विभागाध्यक्ष व कार्यालयाध्यक्ष को रोजाना आना होगा. कार्यालय आने वाले कर्मचारी तीन पालियों में आएंगे. आधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों आदि में भी यही व्यवस्था रहेगी. मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने शासनादेश जारी कर दिया. प्रदेश सरकार ने कोरोना का संक्रमण के लिए 17 अप्रैल को सभी विभागों को कार्यालय खोलने, प्रमुखों की उपस्थित रहने के अलावा 33 फीसदी कर्मचारियों को ही बुलाने का आदेश जारी किया था.
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अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल ने बताया है कि सभी विभागाध्यक्ष व कार्यालयाध्यक्ष कार्यालयों में प्रत्येक कार्यदिवस में 50 प्रतिशत कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएंगे.
इसके लिए रोस्टर बनाया जाएगा. रोस्टर इस तरह बनेगा कि प्रत्येक कर्मी एक दिन के अंतराल से ऑफिल आए और सरकारी कार्य में कोई अड़चन न आए. कार्यालय की समय सीमा में सामाजिक दूरी अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूरा ध्यान रखा जाएगा. सभी कर्मचारी अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करेंगे.
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रोस्टर के मुताबिक घर से काम कर रहे कर्मिक इस अवधि में अपने मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिए कार्यालय के संपर्क में रहेंगे. आवश्यक्ता पड़ने पर कार्यालय बुलाया जा सकता है.
ड्यूटी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य मानकों का पूरा ध्यान रखना होगा. प्रत्येक कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप अनिवार्य करना होगा.
Source : News Nation Bureau