उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ पाने के लिए तय दो लाख रुपये वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर तीन लाख रुपए करने की आवश्यकता जताई है. सीएम योगी ने कहा कि सामूहिक विवाह योजना वंचित वर्ग के लिए बड़ा संबल बनी है. अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें. इसके लिए यह आवश्यक है कि पात्रता के लिए तय अधिकतम वार्षिक आय सीमा को बढ़ाया जाए.
नवविवाहित जोड़े को 25 हजार रुपए के उपहार दिए
गुरुवार को समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने कहा कि राज्य सरकार ने नए वित्तीय वर्ष से सामूहिक विवाह योजना के तहत पात्र नवविवाहित जोड़ों को 51 हजार रुपए के स्थान पर एक लाख रुपए रुपये करना तय किया है. एक लाख रुपये की इस राशि में से 60 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में जमा किए जाएं. वहीं नवविवाहित जोड़े को 25 हजार रुपए के उपहार दिए जाने चाहिए. शेष 15 हजार रुपए वैवाहिक समारोह में खर्च किए जाएं.
पेंशन की राशि मिलने लग जाएगी
सीएम योगी ने इस व्यवस्था को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए. वहीं, वृद्धावस्था पेंशन की भी समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि तय किया जाए कि एक भी पात्र वृद्धजन, पेंशन से वंचित न रहें. योजना के और बेहतर क्रियान्वयन के लिए इसे फैमिली आईडी से जोड़ा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि फैमिली आईडी से जुड़ने के बाद पात्रता की श्रेणी का कोई भी निराश्रित वृद्धजन जैसे ही 60 वर्ष का होगा. उसे तुरंत पेंशन की राशि मिलने लग जाएगी.
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