UP: सामूहिक विवाह योजना का बढ़ेगा दायरा, तीन लाख रुपए वार्षिक आय वाले भी होंगे पात्र

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ पाने के लिए तय दो लाख रुपए वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर तीन लाख रुपए करने की आवश्यकता जताई है.

author-image
Mohit Saxena
New Update
Yogi

cm yogi (social media)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ पाने के लिए तय दो लाख रुपये वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर तीन लाख रुपए करने की आवश्यकता जताई है. सीएम योगी ने कहा कि सामूहिक विवाह योजना वंचित वर्ग के लिए बड़ा संबल बनी है. अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें. इसके लिए यह आवश्यक है कि पात्रता के लिए तय अधिकतम वार्षिक आय सीमा को बढ़ाया जाए. 

Advertisment

नवविवाहित जोड़े को 25 हजार रुपए के उपहार दिए

गुरुवार को समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने कहा कि राज्य सरकार ने नए वित्तीय वर्ष से सामूहिक विवाह योजना के तहत पात्र नवविवाहित जोड़ों को 51 हजार रुपए के स्थान पर एक लाख रुपए रुपये करना तय किया है. एक लाख रुपये की इस राशि में से 60 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में जमा किए जाएं. वहीं नवविवाहित जोड़े को 25 हजार रुपए के उपहार दिए जाने चाहिए. शेष 15 हजार रुपए वैवाहिक समारोह में खर्च किए जाएं.  

पेंशन की राशि मिलने लग जाएगी

सीएम योगी ने इस व्यवस्था को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए. वहीं, वृद्धावस्था पेंशन की भी समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि तय किया जाए कि एक भी पात्र वृद्धजन, पेंशन से वंचित न रहें. योजना के और बेहतर क्रियान्वयन के लिए इसे फैमिली आईडी से जोड़ा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि फैमिली आईडी से जुड़ने के बाद पात्रता की श्रेणी का कोई भी निराश्रित वृद्धजन जैसे ही 60 वर्ष का होगा. उसे तुरंत पेंशन की राशि मिलने लग जाएगी.

ये भी पढ़ें: Pakistan NSC Meeting: पाकिस्तान रद्द कर सकता है शिमला समझौता, भारतीयों को देश छोड़ने के लिए कहा

ये भी पढ़ें: Pahalgam Terror Attack: श्रीनगर जाने वाले हैं सेना प्रमुख, सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई, आतंकवाद को कुचलने की तैयारी

ये भी पढ़ें: Pahalgam Attack: आतंकी हमले खिलाफ सभी दलों ने दिखाई एकजुटता, सरकार की हर कार्रवाई का समर्थन करने का ऐलान

 

marriage
      
Advertisment