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उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क हादसों में घायलों की जान बचाने वालों को सम्मानित करने के लिए ‘राह-वीर योजना’ की शुरुआत की है. इस योजना का उद्देश्य लोगों को सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों की मदद के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि समय पर इलाज मिल सके और अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके.
आपको बता दें कि इस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है और उसकी जान बचाने में मदद करता है, तो उसे 25,000 रुपये तक का इनाम और ‘राह-वीर प्रमाणपत्र’ दिया जाएगा. यही नहीं, घायल व्यक्ति को कैशलेस इलाज की सुविधा भी मिलेगी, जिसमें 1.5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा.
हर मददगार कहलाएगा ‘राह-वीर’
परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने बताया कि जो भी व्यक्ति किसी घायल को दुर्घटना के एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाएगा, उसे ‘राह-वीर’ कहा जाएगा. खास बात यह है कि अगर घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत भी हो जाए, तब भी मददगार को इनाम दिया जाएगा. यह योजना केंद्र सरकार के ‘गुड सेमेरिटन स्कीम’ के तहत राज्य में लागू की जा रही है.
इन परिस्थितियों में मिलेगा लाभ
यह योजना उन मामलों में लागू होगी, जब घायल व्यक्ति को-
गंभीर चोटें आई हों
तीन दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़े
मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में चोट लगे
या इलाज के दौरान मृत्यु हो जाए
कैसे मिलेगा इनाम?
पुलिस मौके पर मौजूद मददगार का नाम, पता और संपर्क विवरण दर्ज करेगी. यह जानकारी डीएम की अध्यक्षता में बनी समिति को भेजी जाएगी, जिसमें पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और परिवहन अधिकारी शामिल होंगे. सत्यापन के बाद समिति संबंधित व्यक्ति को इनाम और प्रमाणपत्र देगी.
कई लोग मदद करें तो इनाम बांटा जाएगा
अगर किसी एक पीड़ित की मदद एक से अधिक व्यक्ति करते हैं, तो 25 हजार रुपये की राशि बराबर बांट दी जाएगी. वहीं, एक व्यक्ति यदि कई पीड़ितों की मदद करता है, तो उसे प्रति दुर्घटना एक बार इनाम मिलेगा. यह योजना न केवल मानवता को बढ़ावा देगी, बल्कि सड़क हादसों में समय पर उपचार की संभावना को भी मजबूत करेगी.
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