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Unlock 3.0: यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, बंद रहेंगे स्कूल-सिनेमाघर

उत्तर प्रदेश सरकार (uttar pradesh Government) ने बृहस्पतिवार को ‘अनलॉक-3’ (Unlock 3) के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जिनके अनुसार सभी स्कूल, सिनेमा हॉल, तरण ताल आदि 31 अगस्त तक बंद रहेंगे, साथ में निषिद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन जारी रहेगा.

Updated on: 30 Jul 2020, 11:56 PM

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश सरकार (uttar pradesh Government) ने बृहस्पतिवार को ‘अनलॉक-3’ (Unlock 3)  के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जिनके अनुसार सभी स्कूल, सिनेमा हॉल, तरण ताल आदि 31 अगस्त तक बंद रहेंगे, साथ में निषिद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन जारी रहेगा.

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज बताया कि ‘अनलॉक-3’ के दौरान समस्त स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान आदि 31 अगस्त तक बंद रहेंगे, यद्यपि ऑनलाइन शिक्षा पूर्व की भांति जारी रहेगी. समस्त सिनेमा हॉल, तरण ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य संस्थान भी बंद रहेंगे.

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योग संस्थानों और व्यायामशालाओं को पांच अगस्त से खोलने की अनुमति होगी जिसके लिए भारत सरकार के परिवार और कल्याण मंत्रालय द्वारा भौतिक दूरी सुनिश्चित करने तथा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी.

मेट्रो रेल सेवा, समस्त राजनीति, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम जैसी अन्य गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी . बयान में कहा गया कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम राज्य, जिला, तहसील, नगर निगम और पंचायतों के स्तर पर जहां कहीं आयोजित किए जाएं, उनमें भौतिक दूरी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल के साथ आयोजन की अनुमति होगी .

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निषिद्ध क्षेत्रों में में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा . प्रत्येक शुक्रवार रात दस बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक संबंधित प्रतिबंधों के साथ लागू पूर्व की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी.