UP: उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. योगी सरकार ने शहरों में रहने वाले लोगों और कारोबार करने वाले लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है. अब उत्तर प्रदेश के शहरी लोग अब मकान के साथ-साथ दुकान भी बना पाएंगे. यानी एक ही प्लॉट को आप आवासीय और व्यवसायिक दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. सीएम योगी के नेतृत्व में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
इन व्यवसायिक प्लॉट पर नक्शा पास करवाने की बाध्यता खत्म
सरकार के नए आदेश के बाद से डेवलपमेंटर ऑथोरिटीज में नक्शा पास करवाने के लंबे प्रोसेस से छुटकारा मिल जाएगा. वसूली पर भी ऐसे में लगाम लगेगा. सरकार ने फैसला किया है कि 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यवसायिक प्लॉट पर नक्शा पास करवाने की बाध्यता खत्म हो गई है. उक्त प्लॉट पर सिर्फ और सिर्फ विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन के बाद ही निर्माण करवा सकते हैं.
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योगी सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025’ लागू करने का फैसला किया है. इसके तहत बड़ी जनसंख्या वाले शहरों में अब 24 मीटर और कम आबादी वाले शहरों में 18 मीटर चौड़ी सड़क पर मकान के साथ दुकान बनाई जा सकती है.
आसान हो गए बिल्डिंग बनाने के नियम
सरकार ने बिल्डिंग बनाने के नियमों को भी आसान कर दिया है. 45 मीटर चौड़ी सड़कों पर ऊंची इमारतें बनाने पर अब कोई भी एफएआर की सीमा नहीं होगी. वहीं, छोटे प्लॉट्स के लिए भी अब एफएआर बढ़ा दिया गया है. ग्रीन रेटेड इमारतों को एडिशनल एफएआर का फायदा मिलेगा. 18 मीटर चौड़ी सड़कों पर अब शॉपिंग मॉल भी बनाया जा सकता है. वहीं, 3000 वर्ग मीटर से बड़े भूखंड पर ही शॉपिंग मॉल और अस्पताल बनाए जा सकते हैं. डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स और वकीलों जैसे प्रोफेशनल्स अब छोटे भूखंड पर बने अपने घर का 25 फीसद हिस्सा दफ्तर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. खास बात है कि इसके लिए नक्शा पास करवाने की जरूरीत नहीं होगी.
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