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रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं चलेंगे मंदिर-मस्जिद के लाउडस्पीकर

आईजी प्रयागराज ने कहा कि पॉल्यूशन एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन होना चाहिए.

Updated on: 19 Mar 2021, 09:54 AM

highlights

  • मंदिर और मस्जिदों में समय के बाद नहीं चलेंगे लाउडस्पीकर
  • रात 10 से लेकर सुबह सुबह 6 बजे तक नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर

प्रयागराज:

प्रयागराज के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव ने अभी हाल ही में लाउडस्पीकर से आने वाली अजान की तेज आवाज पर आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा कि अजान की आवाज से उनकी नींद खराब होती है. संगीता ने इस मामले में प्रयागराज के जिला अधिकारी को भी चिट्ठी लिखकर शियाकत दर्ज कराई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक संगीता ने इस चिट्ठी की एक-एक कॉपी कमिश्नर, आईजी और डीआईजी को भी भेजी थी. बताया जा रहा है कि संगीता ने अजान की आवाज को लेकर 3 मार्च को डीएम भानु चंद्र गोस्वामी को चिट्ठी लिखी थी और कार्यवाही की मांग की थी.

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संगीता श्रीवास्तव की शिकायत पर एक्शन भी लिया जा रहा है. आईजी प्रयागराज ने रेंज के अंतर्गत आने वाले चारों जिलों के डीएम और एसएसपी को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने अपनी चिट्ठी में कहा है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी मंदिर और मस्जिदों के अलावा अन्य सभी लाउडस्पीकरों को भी बजाने पर पाबंदी लगाई जाए. उन्होंने अपनी चिट्ठी में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और पॉल्यूशन एक्ट का भी जिक्र किया है. आईजी प्रयागराज ने कहा कि पॉल्यूशन एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन होना चाहिए.

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गौरतलब है कि बीते साल उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी डाली थी और रमजान के मौके पर लाउडस्पीकर से अजान चलाने की मांग की थी. अफजाल अंसारी की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था. कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा था कि इस्लाम में लाउडस्पीकर से अजान सुनाए जाने की जरूरत नहीं बताई गई है. इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा था कि शांत माहौल में सोना लोगों का मूल अधिकार है. इसके साथ ही कोर्ट ने अपनी सुनवाई में ये भी कहा था कि अपने मूल अधिकारों के लिए आप दूसरे लोगों के मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं.