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UP मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
SC On UP Madrassa Act:मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. जिसके बाद 16 हजार मदरसों को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताया था.
Supreme Court upholds constitutional validity of 'Uttar Pradesh Board of Madrasa Education Act 2004’.
— ANI (@ANI) November 5, 2024
Supreme Court quashes the Allahabad High Court's March 22 verdict which had struck down the UP Madrasa Act. pic.twitter.com/G2ktNdjgXO
इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया
आपको बता दें कि यूपी में मदरसों की कुल संख्या करीब 23,500 है, जिसमें से 16,513 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं. दरअसल, अंशुमान सिंह राठौड़ नाम के एक शख्स ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मदरसा बोर्ड अधिनियम को लेकर याचिका दायर की थी. जिस पर 22 मार्च को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने इसे यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एक्ट 2004 को असंवैधानिक बताया था.
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सुप्रीम कोर्ट से 16 हजार मदरसों को बड़ी राहत
साथ ही इन मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को सामान्य स्कूलों से जोड़ने को कहा गया था. जिसके बाद इलाहबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को ही इस पर सुनवाई पूरी कर फैसले को सुरक्षित रख लिया था.
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17 लाख छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से राहत
2004 में जब यूपी में दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उस समय विधानसभा में इस कानून को पास किया गया था. हालांकि इस साल मार्च में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा थी. इस रोक की वजह से प्रदेश के सभी मदरसों में पढ़ाई जारी थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार दिया है. इससे 16 हजार मदरसों को बड़ी राहत मिली है. इन मदरसों में करीब 17 लाख छात्र पढ़ते हैं.