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बेटियों को फ्री स्कूटी देगी योगी सरकार Photograph: (Social Media)
Rani Laxmi Bai Free Scooty Yojana: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसान, नौजवान, महिलाओं, छात्र और छात्राओं के लिए कई लाभकारी योजनाएं चला रही है. इन्हीं में से एक योजना है 'रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना', जो योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. इस योजना के तहत योगी सरकार मेधावी छात्रों को मुफ्त स्कूटी देती है.
इस योजना के लिए योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 400 करोड़ रुपये के बजट का इंतजाम किया है. जिससे राज्य की करीब 45 हजार मेधावी छात्राओं को राज्य सरकार मुफ्त स्कूटी का तोहफा देगी. इस योजना का मकसद मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना. जिससे कॉलेज जाने वाली छात्राओं के लिए परिवहन की सुविधा मिल सके और वे बिना परेशानी के अपने कॉलेज जा सकें.
जानें कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ
इस योजना का लाभ उन्हीं छात्राओं को मिलेगा. जो 12वीं क्लास में टॉप करती हैं और उसके बाद स्नातक के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेती हैं. इस योजना का लाभ पाने के लिए छात्रा का उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना अनिवार्य है. स्कूटी के लिए वहीं छात्राएं आवेदन कर सकती हैं जिन्हें 12वीं पास करने के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन लिया होगा. साथ ही छात्रा के परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
45 हजार छात्राओं को मिलेगी इस योजना से फायदा
शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मानें तो इस बार राज्य के विश्वविद्यालयों और डिग्री कालेजों में प्रथम वर्ष में करीब 9 लाख छात्राओं ने पंजीकरण कराया है. इनमें से द्वितीय वर्ष में पहुंची टॉप 5 प्रतिशत मेधावी छात्राओं का चयन इस योजना के लिए किया जाएगा. जिनकी संख्या 45 हजार के आसपास है. इन सभी 45 हजार मेधावी बेटियों को योगी सरकार मुफ्त स्कूटी देगी. ऐसे में प्रथम वर्ष में मार्क्स काफी अहम होंगे. स्कूटी का लाभ लेने के लिए छात्रा का टॉप फाइव में होना जरूरी है.
इन डॉक्यूमेंट के बिना नहीं मिलेगा योजना का लाभ
योगी सरकार ने छात्राओं को फ्री स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़ का बजट आवंटित किया है. इस योजना का कार्यान्वयन जिला स्तर पर किया जा जाएगा. जहां जिला शिक्षा अधिकारी और कॉलेज प्राचार्य संयुक्त रूप से चयन समिति का गठन करेंगे. छात्राएं इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं. जिसके लिए उनके पास आधार कार्ड, मार्कशीट और निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है. इन डॉक्यूमेंट के बिना उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सकता.
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