Khet Talab Yojana: किसानों के लिए ये खास योजना चला रही योगी सरकार, मिलेंगे 52,000 रुपये

Khet Talab Yojana: यूपी की योगी सरकार हर वर्ग के लिए कोई ना कोई योजना जरूर चला रही है. इन्हीं में से एक योजना है खेत तालाब योजना. जिसके तहत योगी सरकार किसानों को अपने खेत पर तालाब बनाने के लिए 52,500 रुपये का अनुदान देती है.

Khet Talab Yojana: यूपी की योगी सरकार हर वर्ग के लिए कोई ना कोई योजना जरूर चला रही है. इन्हीं में से एक योजना है खेत तालाब योजना. जिसके तहत योगी सरकार किसानों को अपने खेत पर तालाब बनाने के लिए 52,500 रुपये का अनुदान देती है.

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Suhel Khan
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Khet Talab Yojana

किसानों के लिए योगी सरकार की शानदार योजना Photograph: (Social Media)

Khet Talab Yojana: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों के लिए भी कई योजनाएं चला रही है. इन्हीं में से एक योजना है खेत-तालाब योजना. ये योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत चलाई जा रही है. इस योजना से राज्य सरकार सिंचाई के लिए वर्ष जल संचयन करने की कोशिश कर रही है. इस योजना के तहत किसान हर साल लाभ ले सकते हैं. अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन करने के लिए आपको कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://agridarshan.up.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा.

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वित्त वर्ष 2017-18 में शुरू की गई थी ये योजना

बता दें कि योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 में राज्य के किसानों के लिए खेत-तालाब योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 तक पूरे राज्य में 37,403 खेतों में तालाबों का निर्माण हो चुका है. जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3 जून 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई. इस योजना के तहत लघु तालाब यानी 22x20x3 मीटर के तालाब के लिए एक लाख 5,000 रुपये की लागत निर्धारित की गई है. जिसमें सरकार की ओर से किसानों को 52,500 रुपये का अनुदान दिया जाता है. इस योजना का लाभ किसान पहले आओ-पहले पाओ, के आधार पर उठा सकते हैं.

एक हजार रुपये टोकन मनी करनी पड़ती है जमा

इस योजना का लाभ पाने लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने वक्त एक हजार रुपये की टोकन मनी जमा करनी होती है. इसके साथ ही लाभार्थी को आवेदन के वक्त ही संबंधित खेत की खसरा-खतौनी और घोषणा पत्र भी अपलोड करना पड़ता है. लाभार्थियों के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली यानी माइक्रो इरिगेशन सिस्टम की स्थापना करना अनिवार्य है.

कौन कर सकता है इस योजना के लिए नामांकन

इस योजना के लिए वहीं किसान किसान पात्र होंगे या आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने आवेदन की तिथि से पहले 7 वर्ष में उद्यान या कृषि विभाग के जरिए अपने खेत पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना की हो, साथ ही ये वर्तमान में भी काम कर रही हो. इसके लिए किसानों को उद्यान विभाग को त्रिपक्षीय अनुबंध सत्यापन के समय उपलब्ध कराना होगा. वहीं इस योनजा के लाभार्थी किसान को अनुदान का भुगतान डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए दो किस्तों में किया जाएगा.

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