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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ Photograph: (File photo)
UP News: उत्तर प्रदेश में मकान मालिक और किराएदारों के बीच होने वाले विवाद अब खत्म हो जाएंगे. ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार इस दिशा एक खास कदम उठाने जा रही है. इसके तहत अब किराये के करारनामे (रेंट एग्रीमेंट) को पंजीकृत कराने में लगने वाली स्टांप ड्यूटी को काफी कम किया जा रहा है.
पहले करारनामे पर चार प्रतिशत की दर से स्टांप ड्यूटी लगती थी, जिससे लोग इसका रजिस्ट्रेशन कराने से बचते थे. नतीजतन, मौखिक या गैर-पंजीकृत समझौते के कारण अक्सर विवाद होते थे. सरकार का मानना है कि शुल्क कम होने पर अधिक लोग पंजीकृत करारनामे कराएंगे और विवादों की संख्या घटेगी.
तैयार किया गया नया प्रस्ताव
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूर्व प्रस्ताव को रद्द कर एक नया प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है. नई व्यवस्था के तहत किरायानामे को औसतन दो लाख रुपये सालाना किराए तक की श्रेणी में रखा जाएगा. अब किरायानामा एक साल से लेकर दस साल तक के लिए कराया जा सकेगा और समाप्त होने से पहले नया करारनामा बनाना अनिवार्य होगा. प्रस्तावित रियायत प्रारंभिक रूप से छह माह के लिए लागू की जाएगी. इसके परिणामों का आकलन करने के बाद अवधि बढ़ाने पर विचार किया जाएगा.
ये हैं नई दरें
नई दरों के अनुसार, दो लाख रुपये तक सालाना किराए वाले मकानों पर एक साल का एग्रीमेंट 500 रुपये में बनेगा, जबकि 1 से 5 साल के करारनामे पर 1500 रुपये और 5 से 10 साल के लिए 2000 रुपये लगेंगे. दो लाख से छह लाख रुपये सालाना किराए वाले मकानों के लिए एक साल का करारनामा 1500 रुपये, 1 से 5 साल के लिए 4500 रुपये और 5 से 10 साल के लिए 7500 रुपये में बनेगा. वहीं, छह लाख से दस लाख रुपये सालाना किराए वाले मकानों के लिए एक साल का करारनामा 2500 रुपये, 1 से 5 साल के लिए 6000 रुपये और 5 से 10 साल के लिए 10,000 रुपये में कराया जा सकेगा.
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