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योगी सरकार का फैसला, UP में अब कंटेनमेंट जोन के बाहर सुबह 10 से रात 9 बजे तक बिकेगी शराब

नई गाइडलाइंस लागू होने के बाद यूपी में कोरोना हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन के बाहर शराब की दुकानों को खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया है.

Updated on: 01 Jun 2020, 08:57 PM

नई दिल्ली:

यूपी में कंटेनमेंट जोन के बाहर रात 9 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी. लॉकडाउन 5 (Lockdown 5) की नई गाइडलाइंस लागू होने के बाद यूपी में कोरोना हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन के बाहर शराब की दुकानों को खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया है.

1 जून यानी आज से यूपी में भी अनलॉक 1 (Unlock 1.0) लागू किया गया है. दुकानों के खोलने के वक्त में बदलाव किया गया है. अब सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी. कंटनमेंट जोन से बाहर शराब की दुकानें सुबह 10 से रात 9 बजे तक खोली जा सकेंगी.

8 जून को यूपी में खुलेंगे धार्मिक स्थल 

वहीं 8 जून से यूपी में धार्मिक स्थल भी खोल दिए जाएंगे. योगी सरकार के ऐलान के बाद धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने की अनुमति देने के सरकार के फैसले के मद्देनजर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 10 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मस्जिदों में जाने से बचना चाहिए और घर पर नमाज अदा करनी चाहिए.

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शॉपिंग मॉल और बाजार में भी आएगी रौनक

8 जून से यूपी के कई इलाकों में शॉपिंग मॉल, दुकान, बाजार, मंडी, ट्रांसपोर्ट, परिवहन सहित सभी आर्थिक गतिविधियों को खोलने या शुरू करने की मंजूरी दे दी है. हालांकि, अनलॉक 1.0 में भी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. यूपी सरकार ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सभी लोग मास्क, फेस शील्ड, सैनेटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें. दुकानों या बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें.