धर्मांतरण प्रतिषेध कानून के तहत बरेली में पहला मामला दर्ज, उवैश अहमद पर लगे गंभीर आरोप

लड़की के पिता ने गांव के ही उवैश अहमद नाम के शख्स पर बेटी को ‘‘बहला फुसलाकर’’ धर्मांतरण की कोशिश करने का आरोप लगाया है.

लड़की के पिता ने गांव के ही उवैश अहमद नाम के शख्स पर बेटी को ‘‘बहला फुसलाकर’’ धर्मांतरण की कोशिश करने का आरोप लगाया है.

author-image
Sunil Chaurasia
New Update
love jihad

सांकेतिक तस्वीर( Photo Credit : न्यूज नेशन)

उत्‍तर प्रदेश के बरेली जिले में धर्मांतरण प्रतिषेध कानून के तहत शनिवार को पहला मामला दर्ज किया गया. अधिकारियों ने बताया कि मामला बरेली जिले के देवरनियां थाने में दर्ज किया गया. उत्‍तर प्रदेश के अपर मुख्‍य सचिव गृह अवनीश अवस्‍थी की ओर से रविवार को जारी बयान के अनुसार देवरनियां पुलिस थाने (बरेली) के अंतर्गत शरीफ नगर गांव के टीकाराम ने यह मामला दर्ज कराया है, जिसमें उसने उसी गांव के उवैश अहमद नाम के एक व्यक्ति पर उनकी बेटी को ‘‘बहला फुसलाकर’’ धर्मांतरण की कोशिश करने का आरोप लगाया.

Advertisment

ये भी पढ़ें- CM योगी दूसरे प्रदेशों में नफरत की अंताक्षरी गा रहे हैं : राम गोविंद

धर्मांतरण की कोशिश के आरोप में उवैश अहमद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और नए जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ‘उत्‍तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपविर्तन प्रतिषेध अध्‍यादेश, 2020’ को शनिवार को मंजूरी दे दी.

ये भी पढ़ें- हैवान ससुर ने बहू को बनाया हवस का शिकार, बेटे ने किया विरोध तो मार दी गोली

मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ की अध्‍यक्षता में पिछले मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस अध्‍यादेश को मंजूरी दी गई थी. इसमें विवाह के लिए छल, कपट, प्रलोभन देने या बलपूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

Source : News Nation Bureau

Bareilly News bareilly police Bareilly Conversion Law Conversion Prohibition Law
      
Advertisment