उत्तरप्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले में कोरोनावायरस से संक्रमित हुए मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि जारी है. इसी क्रम में जिन निजी संस्थानों में कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं, उन्हें अपने कार्यालयों को खोलने से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत होगी. इस बाबत जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने शनिवार देर रात गाइडलाइंस जारी की है. 20 मई के बाद जिन कार्यालयों में कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं. उन्हें इन गाइडलाइंस का पालन करना होगा.
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जारी आदेश में कहा गया, "प्रशासन से चर्चा करने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा. साथ ही रैपिड रेस्पोंस टीम द्वारा दफ्तर के परिसर का निरीक्षण किया जाएगा और संक्रमित मरीज के संपर्क में आने वाले सभी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जाएगी. इसके बाद लक्षण नजर आने पर संबंधित व्यक्ति को क्वरांटाइन किया जाएगा. स्वास्थ्य विभाग स्थानीय पुलिस और एसडीएम को भी इस बाबत सूचित करेगा."
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आदेश के अनुसार, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा कार्यलयों को गाइडलाइंस भी जारी की जाएगी. कार्यालय परिसर में किसी संदिग्ध मरीज के मिलने पर उसकी जांच होगी और प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई होगी.
Source : IANS