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उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 30 अप्रैल तक संपन्न कराने होंगे चुनाव

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. राज्य में 30 अप्रैल से पहले ही पंचायत चुनाव होंगे.

Updated on: 04 Feb 2021, 04:43 PM

इलाहाबाद :

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. राज्य में 30 अप्रैल से पहले ही पंचायत चुनाव होंगे. पंचायत चुनावों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीस अप्रैल तक पंचायत चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने 15 मई तक इनडायरेक्ट यानी सभी पंचायतों के गठन का आदेश दिया है और 17 मार्च पंचायत चुनाव में आरक्षित सीटों के निर्धारण का भी आदेश दिया.

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याचिकाकर्ता विनोद उपाध्याय की अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. याचिकाकर्ता ने 13 जनवरी तक पंचायत चुनाव संपन्न न कराने के चलते अर्जी दाखिल की थी. याचिका में पांच साल के भीतर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न न कराने को आर्टिकल 243(e) का उल्लंघन बताया था. हालांकि इस पर सरकार ने कोविड के चलते पंचायत चुनाव समय से पूरा नहीं करा पाने की वजह बताई थी.

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एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह और एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने सरकार का पक्ष रखा था. याची की तरफ से अधिवक्ता पंकज कुमार शुक्ला ने पक्ष रखा. आज सुनवाई करते हुए जस्टिस एम एन भंडारी और जस्टिस आर आर आग्रवाल की डिवीजन बेंच ने 30 अप्रैल से पहले राज्य में पंचायत चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया है. इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई में पंचायत चुनाव कराने के प्रथम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि नियमों के अनुसार, ये चुनाव 13 जनवरी 2021 तक हो जाने चाहिए थे.