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AKTU : 300 एडमिशन रद्द करने के मामले में हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश को पलटा

हाईकोर्ट लखनऊ की डबल बेंच ने डॉ एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश (Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh) में 300 एडमिशन रद्द करने के मामले में सिंगल बेंच के आदेश को पलट दिया है.

Updated on: 13 Jun 2020, 02:54 PM

लखनऊ:

हाईकोर्ट लखनऊ की डबल बेंच ने डॉ एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश (Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh) में 300 एडमिशन रद्द करने के मामले में सिंगल बेंच के आदेश को पलट दिया है. एकेटीयू ने फ़र्ज़ी बोर्ड सर्टिफिकेट से हुए 300 एडमिशन रद्द किए थे. 2019 में एकेटीयू ने 300 फ़र्ज़ी एडमिशन पकड़े थे. पता चला कि झारखंड स्टेट ओपन स्कूल नाम के फ़र्ज़ी बोर्ड के सर्टिफिकेट से एडमिशन हुए थे.

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प्रदेश के कई इंजीनियरिंग कॉलेज में इन फ़र्ज़ी सर्टिफिकेट से एडमिशन लिए गए थे. एकेटीयू ने जब एडमिशन रद्द करने का फैसला लिया तो छात्र हाईकोर्ट चले गए. हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने छात्रों को राहत दे दी थी और एकेटीयू के फैसले पर रोक लगा दी थी. एकेटीयू ने सिंगल बेंच के फैसले को हाई कोर्ट के डबल बेंच में चुनौती दी थी.

डबल बेंच के फैसले के बाद एकेटीयू के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया. उन्‍होंने कहा, झारखंड स्टेट ओपन स्कूल नाम के फ़र्ज़ी बोर्ड के माध्यम से एडमिशन लेने का फर्जीवाड़ा किया गया था. हमने उन छात्रों को बाहर कर दिया था, जिस पर आज कोर्ट ने मुहर लगा दी है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जो फ्रॉड है, उसको हम इक्विटी नहीं दे सकते, जबकि सिंगल बेंच ने इक्विटी से इन्हें डिग्री देने का आदेश दिया था.

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कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक ने यह भी कहा, यह सब एकेटीयू की डिजिटल टीम और लॉ टीम की मेहनत से संभव हो सका है, मैं उन्हें बधाई और धन्यवाद देता हूं. आगे भी हम फर्जी छात्रों और फर्जी टीचरों पर रोक लगाते रहेंगे.