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राजस्थान में आज से कड़ा लॉकडाउन, एक गांव से दूसरे गांव जाने तक रोक, जानिए और क्या क्या हैं पाबंदियां

राजस्थान में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है. आज से राज्य में कड़ा लॉकडाउन शुरू गया है, जो 24 मई तक लागू रहेगा.

Updated on: 10 May 2021, 07:42 AM

highlights

  • राजस्थान में आज से कड़ा लॉकडाउन
  • एक गांव से दूसरे गांव जाने तक रोक
  • शादी समारोहों पर भी लगा है प्रतिबंध
  • सिर्फ आपात सेवाओं को मिली है छूट

जयपुर:

राजस्थान में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है. आज से राज्य में कड़ा लॉकडाउन शुरू गया है, जो 24 मई तक लागू रहेगा. नए लॉकडाउन में शादी समारोह में केवल 11 लोग ही मौजूद रह सकेंगे. इमरजेंसी को छोड़ बसों सहित पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के सभी साधनों पर रोक लगा दी गई है. जिलों में आपातकालीन हालात को छोड़ आवाजाही पर रोक रहेगी. ट्रेन चलती रहेगी. मनरेगा के काम बंद रहेंगे. नए लॉकडाउन में इन चार प्रावधानों के अलावा बाकी के प्रावधान 30 अप्रैल की गाइडलाइन वाले ही लागू रहेंगे. नए लॉकडाउन में भी जरूरी चीजें मिलती रहेंगी.  राशन, खाद्य सामग्री की दुकानें, फल सब्जी की दुकानें पहले की तरह ही खुलेंगी. शराब की दुकानें भी सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी. बिना वजह घरों से बाहर निकलने वालों को पुलिस पकड़कर क्वारैंटाइन करेगी. आम जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी.

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फल सब्जी के ठेले वालों के लिए भी गाइडलाइंस

लॉकडाउन में पहले की तरह ही फल, सब्जी, दूध, किराना जैसे आम जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी. उनके खुलने और बंद रहने का समय पहले वाला ही रहेगा. फल सब्जी के ठेले सुबह 6 से शाम 5 बजे तक सामान बेच सकेंगे. किराना और खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी.

सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराना का सामान, आटा चक्की, पशुओं के चारे से संबंधित थोक और खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी. किसानों की जरूरत की चीजों, खाद बीज की दुकानें, कृषि उपकरणों की दुकानें सोमवार से गुरुवार सुबह 6 से 11 बजे खुल सकेंगी.

मंडियां, फल, सब्जियां, फूल-मालाओं की दुकानें हर दिन सुबह 6 से 11 बजे तक खुल सकेंगी. फल सब्जी के ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति दी है. डेयरी और दूध की दुकानों को सुबह 6 से 11 और शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. सरकारी राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी. मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी.

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मेडिकल, आपातकालीन सेवाओं और परमिटेड कैटेगरी के अलावा आवागमन बंद

मेडिकल, इमरजेंसी सेवाओं और परमिटेड कैटैगरी को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी. पूरे प्रदेश में जीरो मॉबिलिटी का प्रयास होगा. मेडिकल सेवाओं के अलावा सभी तरह के निजी और सार्वजनिक परिवहन के साधन बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे. बारात के के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी.

वीकेंड पर दूध, मेडिकल और फल सब्जी को छोड़ सब कुछ बंद रहेगा

वीकेंड पर पहले की तरह ही दूध, मेडिकल और फल सब्जी को छोड़ सब कुछ बंद रहेगा. 24 मई तक आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.

आपातकालीन सेवाओं को छोड़ सब बंद रहेगा

लॉकडाउन के दौरान बस, टैक्सी, बंद रहेंगी. मेडिकल, आपातकालीन सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर पहले की तरह ही बंद रहेंगे. बाजार बंद रहेंगे.

ट्रक और माल परिवहन की अनुमति होगी

अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग और अनलोडिंग के काम और इसमें लगे कर्मचारियों को अनुमति होगी.

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फैक्ट्रियां चालू रहेंगी

श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों और निर्माण से संबंधित सभी यूनिट में काम करने की अनुमति होगी. मजदूरों को आई कार्ड जारी करने होंगे.

उद्योगों में कर्मचारियों को लाने ले जाने के लिए बस की अनुमति, पास जारी होंगे

उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मजदूरों को लाने ले जाने के लिए विशेष बसों को चलाने की अनुमति होगी. मजदूरों के पास जारी होंगे. इन संस्थानों को मजदूरों के पास के लिए अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और विवरण, विशेष बस के नम्बर, ड्राइवर नाम जिला कलेक्टर ऑफिस में देने होंगे.

इन्हें अनुमति

  • प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी और रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन होम डिलीवरी की सुविधा रात 8 बजे तक दी जा सकेगी.
  • सभी अस्पताल, वेटरनरी अस्पताल, इनसे जुड़े कर्मचारी, लैब को अनुमति होगी. इनसे जुड़े कर्मचारियों को आई कार्ड दिखाने के बाद अनुमति दी जाएगी.
  • राज्य के बाहर से आने वालों को 72 घंटे पहले कराई गई RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी.
  • ट्रकों और दूसरे सामान ढोने वाले वाहनों और उनमें लगे कर्मचारियों को अनुमति होगी.
  • वैक्सीनेशन के लिए लोगों को आने जाने की अनुमति होगी.
  • पहले से तय प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर आने जाने की अनुमति होगी.
  • अंतिम संस्कार में पहले की तरह 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी.

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सेवाएं, जिन्हें होगी अनुमति

दूरसंचार, IT, कूरियर सेवा, डाक सेवा, ई मित्र, आधार केंद्र, प्रसारण और कैब सेवाओं के अलावा IT आधारित सेवाएं जारी रहेंगी. बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, NBFC ग्राहकों के लिए दोपहर बाद 2 बजे तक खुलेंगे. सुबह 4 से 8 बजे तक अखबार बांटने की अनुमति होगी. मीडिया कर्मियों को ID कार्ड दिखाने पर आने जाने की अनुमति होगी.

निजी वाहन 7 से 12 तक ही फ्यूल ले सकेंगे

पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, लेकिन निजी वाहन सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ही डीजल-पेट्रोल या गैस भरवा सकेंगे. LPG सिलेंडर बांटने की सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति होगी.

ये सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे

जिला प्रशासन, पुलिस, गृह विभाग, वित्त विभाग, मेडिकल, आपदा प्रबंधन, कोविड मैनेजमेंट से जुड़े दफ्तर, शहरी निकायों के दफ्तर, फायर, बिजली, पानी, टेलीकॉम से जुड़े दफ्तर 4 बजे तक खुल सकेंगे. केंद्र सरकार की जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तर भी खुले रहेंगे.इसके अलावा भी गृह विभाग की अनुमति से राज्य स्तर पर और जिले में कलेक्टर की अनुमति से अन्य दफ्तर खोले जा सकेंगे.

घर पर शादी की अनुमति, लेकिन 11 से ज्यादा मेहमानों को अनुमति नहीं

शादी समारोहों पर 31 मई तक पूरी तरह रोक रहेगी. घर पर शादी या कोर्ट मैरिज की अनुमति होगी. शादी में 11 से ज्यादा मेहमान शामिल नहीं हो सकेंगे. किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात, निकासी, प्रीतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी. वेब पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in पर e-Intimation:Marriage हाइपर लिंक पर शादी और उसमें मौजूद रहने वाले 11 लोगों की सूचना देनी होगी. शादी में बैंड-बाजे, हलवाई, टेंट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी. शादी के लिए टेंट हाउस, हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी. मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर को शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे.

शराब की दुकानें सोमवार से शुक्रवार खुलेंगी

सरकार को रेवेन्यू देने वाले विभाग खुले रहेंगे. शराब की दुकानें पहले की तरह सोमवार से शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी. फैक्ट्रीज में उत्पादन जारी रहेगा. खाद्य पदार्थों से जुड़ी दुकानें, किराना और आटा चक्की सोमवार से शुक्रवार पहले की तरह सुबह 6 से 11 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. फल सब्जी के ठेलों को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति रहेगी. मंडियां, फल सब्जी की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक सातों दिन खुलेंगी. डेयरी और दूध की दुकानें सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी.