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इस राज्य में पटाखा बेचने और फोड़ने की मिली अनुमति, ये रहेंगी शर्तें

राजस्थान सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका का हवाला देकर प्रदेशभर में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी करने पर लगाई रोक को हटाते हुए यूटर्न ले लिया है.

Updated on: 15 Oct 2021, 10:53 PM

नई दिल्ली:

राजस्थान सरकार (Rajasthan government) ने कोरोना वायरस (Corona Virus) की तीसरी लहर की आशंका का हवाला देकर प्रदेशभर में पटाखों की बिक्री (crackers sell ) और आतिशबाजी करने पर लगाई रोक को हटाते हुए यूटर्न ले लिया है. सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने एडवाइजरी जारी करते हुए एक अक्टूबर से लेकर अगले साल 31 जनवरी तक पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगाई थी. इसके बाद व्यापारियों की ओर से विरोध के बाद एडवाइजरी में संशोधन करते हुए एनसीआर क्षेत्र को छोड़ते हुए संपूर्ण राजस्थान में ग्रीन आतिशबाजी की बिक्री और आतिशबाजी करने की अनुमति प्रदान कर दी है.

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नई एडवाइजरी के अनुसार, ग्रीन आतिशबाजी (green crackers) को दीपावली (Dewali 2021 ), गुरुपर्व एवं अन्य त्योहार पर रात्रि 8 से 10 बजे, छठ पर्व पर प्रात: 6 से 8 बजे और क्रिसमस व नई ईयर पर रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक चलने की अनुमति होगी. ग्रीन आतिशबाजी की पहचान प्रत्येक आतिशबाजी के बॉक्स पर निरी (NEERI) द्वारा जारी क्यू आर कोड को स्कैन करके की जा सकती है. 

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वहीं, जिस शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स Poor या उससे खराब है, वहां पर उस दिन आतिशबाजी चलने पर रोक रहेगी. एयर क्वालिटी इंडेक्स आमजन एवं प्रवर्तन एजेंसी द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट से ज्ञात किया जा सकता है.