Jaipur Serial Blast 2008: जयपुर सीरियल ब्लास्ट के मामले में चार आरोपी दोषी करार, 8 अप्रैल को होगी सुनवाई

जयपुर में साल 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में शुक्रवार को अदालत ने 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है. अदालत ने शाहबाज सरवर आजमी मोहम्मद कैफ समेत 4 लोगों दोषी ठहराया है. 

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Mohit Saxena
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जयपुर में साल 2008 में सीरियल धमाके के मामले में शुक्रवार को अदालत ने 4 आरोपियों को दोषी ठहराया है. कोर्ट ने शाहबाज, सरवर आजमी, मोहम्मद कैफ समेत 4 लोगों को दोषी करार दिया. इस मामले में 8 अप्रैल को सजा का ऐलान  किया जाएगा. 13 मई 2008 को जयपुर में सिलसिलेवार 8 बम धमाके हुए. इस दौरान 71 लोगों की मौत हो गई. इसमें 180 अधिक लोग घायल हो गए. सीरियल बम धमाके के दौरान चांदपोल के हनुमान मंदिर के बाहर जिंदा बम मिला.

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धमाकों में साइकिलों का उपयोग किया

इस मामले में अदालत ने 4 आरोपियों को दोषी ठहराया है. आपको बता दें कि 13 मई 2008 को जयपुर में यह धमाके शाम 7:20 बजे से 7:45 बजे के बीच हुए. यह बम धमाके अलग-अलग जगहों पर हुए. एक जिंदा बम चांदपोल हनुमान मंदिर के करीब मिला. इसे निष्क्रिय कर दिया गया. धमाकों में साइकिलों का उपयोग किया गया. इनमें बम लगाए गए थे. 

इसमें आठ बम 15 मिनट के अंदर फट गए

इंडियन मुजाहिदीन ने इन धमाकों की जिम्मेदारी ली थी. एटीएस ने अपनी जांच में बताया कि 2008 में 12 आतंकी दिल्ली से बस से बम लेकर जयपुर आए थे. जयपुर में ही यह 9 साइकिलें खरीदी गई थीं. इन्हीं साइकिलों में बम को लगाकर टाइम सेट किया गया. यह साइकलें अलग-अलग जगहों पर खड़ी की गई थीं. इसके बाद आतंकी ट्रेन पकड़कर दिल्ली आ गए. यहां पर 9 बम लगाए थे. इसमें आठ बम 15 मिनट के अंदर फट गए. वहीं नौवें बम को एक गेस्ट हाउस के पास लगाया गया था. अन्य धमाके डेढ़ घंटे बाद थे. मगर बम डिफ्यूजन स्क्वाड ने इसे फटने पहले ही डिफ्यूज कर दिया. 

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