अनफिट पुलिसवालों पर कोर्ट हुआ सख्त, कहा- उन्हें ट्रेनिंग एकेडमी में भेजें
हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि उम्रदराज आरोपी भी पुलिस की मौजूदगी में फरार हो रहे हैं. ओवरवेट कर्मचारियों को छापेमारी के लिए नहीं, बल्कि ट्रेनिंग एकेडमी भेजें.
चंडीगढ़:
आने वाले दिनों में पंजाब पुलिस की ओर से की जा रही रेड में आप फिजिकली अनफिट या ओवरवेट पुलिसकर्मियों को नहीं देखेंगे. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एडीजीपी को ऐसे अनफिट पुलिसवालों को रेड में नहीं बल्कि पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में भेजने के निर्देश दिए हैं. पंजाब में अनफिट पुलिसवालों को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है. हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि उम्रदराज आरोपी भी पुलिस की मौजूदगी में फरार हो रहे हैं. ओवरवेट कर्मचारियों को छापेमारी के लिए नहीं, बल्कि ट्रेनिंग एकेडमी भेजें.
यह भी पढ़ें: पुलिस स्टेशन में भैंस ने सुलझाया चोरी का केस, पूरे शहर में चर्चा
जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान ने एक केस की सुनवाई के दौरान अपने फैसले ने कहा है कि अक्सर देखा जा रहा है कि उम्रदराज आरोपियों को भी पुलिस पार्टी नहीं पकड़ पा रही है. खासतौर पर एक्साइज एक्ट के मामलों में पुलिस पार्टी की मौजू0दगी में आरोपी मौके से फरार हो रहे हैं. ऐसे में एडीजीपी पता लगाएं कि इसका क्या कारण है. पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी के घर में छापेमारी करते हैं और आरोपी छत से कूदकर या दीवार फांदकर फरार हो जाते हैं. ये सब पुलिस पार्टी की मौजूदगी में होता है. ऐसे में ओवरवेट मुलाजिमों को छापेमारी के लिए नहीं ले जाया जाएं, जो भाग कर आरोपियों को पकड़ ना सकें.
मोगा से जुड़े 2020 के केस पर सुनवाई के दौरान फैसला
मोगा के निहाल सिंह वाला पुलिस थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत 16 सितंबर 2020 को दर्ज मामले में आरोपी मलकीत सिंह ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग की. सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष कहा गया कि आरोपी प्लास्टिक बैग में नशे का सामान लेकर आ रहा था था. पुलिस पार्टी को देख कर उसने बैग फेंक दिया और मौके से भाग खड़ा हुआ.
यह भी पढ़ें: एयरलाइन जॉब रैकेट का भंडाफोड़, सैकड़ों लोगों से की गई ठगी
हेड कॉन्स्टेबल आरोपी को जानता था और उसने बताया कि आरोपी का नाम मलकीत सिंह है. हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका मंजूर करते हुए कहा कि यह कैसे संभव है कि 45 वर्षीय आरोपी पुलिस पार्टी की मौजूदगी में मौके से भाग गया हो. इसके अलावा आरोपी पर कोई दूसरा केस भी दर्ज नहीं है. फिर हेड कांस्टेबल ने उसकी पहचान कैसे की, ऐसे में संदेह का लाभ देते हुए हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया.
हाईकोर्ट ने एडीजीपी को निर्देश दिए कि एक्साइज के केस समेत ऐसे मामले, जहां पुलिस की मौजूदगी में आरोपी फरार हुए उनकी सूची बनाएं. आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाने वाले ओवरवेट पुलिस मुलाजिमों को डॉक्टरों की टीम की निगरानी में पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में 3 माह फिजिकल ट्रेनिंग सेशन दिया जाए. युवा, फिट पुलिस कर्मियों को एक्साइज एक्ट के केसों में छापेमारी को ले जाया जाए. कोर्ट एडीजीपी को 3 माह में रजिस्ट्रार जनरल को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
-
Kajol Workout Routine: 49 की उर्म में ऐसे इतनी फिट रहती हैं काजोल, शेयर किया अपना जिम रुटीन
-
Viral Photos: निसा देवगन के साथ पार्टी करते दिखे अक्षय कुमार के बेटे आरव, साथ तस्वीरें हुईं वायरल
-
Moushumi Chatterjee Birthday: आखिर क्यों करियर से पहले मौसमी चटर्जी ने लिया शादी करने का फैसला? 15 साल की उम्र में बनी बालिका वधु
धर्म-कर्म
-
Vikat Sanakashti Chaturthi 2024: विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत कब? बस इस मूहूर्त में करें गणेश जी की पूजा, जानें डेट
-
Shukra Gochar 2024: शुक्र ने किया मेष राशि में गोचर, यहां जानें किस राशि वालों पर पड़ेगा क्या प्रभाव
-
Buddha Purnima 2024: कब है बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख मास में कैसे मनाया जाएगा ये उत्सव
-
Shani Shash Rajyog 2024: 30 साल बाद आज शनि बना रहे हैं शश राजयोग, इन 3 राशियों की खुलेगी लॉटरी