Punjab News: इस बिल के तहत अब कोई भी धर्म के पवित्र ग्रंथ की बेअदबी नहीं कर सकेगा. ऐसा करने वालों को 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा मिलेगी.
Punjab News: पंजाब सरकार ने पवित्र धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को लेकर बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है. मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में ‘पंजाब पवित्र धार्मिक ग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक 2025’ को मंजूरी दे दी गई. इस बिल के तहत अब किसी भी धर्म के पवित्र ग्रंथ की बेअदबी करने वालों को 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकेगी.
कितना सख्त है कानून
यह प्रस्तावित कानून गुरु ग्रंथ साहिब, भगवत गीता, कुरान और बाइबल जैसे सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों की रक्षा करेगा. इसके तहत न केवल बेअदबी करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी, बल्कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे अपराध की कोशिश भी करता है, तो उसे 3 से 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है.
राज्य के गृह मंत्री के तौर पर भगवंत मान ने खुद इस बिल को कैबिनेट के समक्ष पेश किया. उन्होंने कहा कि पंजाब जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील राज्य में बार-बार पवित्र ग्रंथों की बेअदबी की घटनाएं सामने आती रही हैं, जिससे राज्य की शांति और भाईचारा प्रभावित होता है.
ये है कानून का उद्देश्य
मुख्यमंत्री का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी विश्वास को मजबूत करना भी है. अब तक इस तरह के मामलों में कोई अलग कानून नहीं था, जिसके चलते दोषी अक्सर कानूनी कार्रवाई से बच निकलते थे.
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क्या है सरकार को उम्मीद
सरकार को उम्मीद है कि यह विधेयक मानसून सत्र में विधानसभा में पारित हो जाएगा और इसे जल्द ही कानून का रूप मिलेगा. इससे भविष्य में किसी भी धर्म विशेष की आस्था को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी.
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