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सुशांत केसः क्या CBI को भी क्वारंटीन करेगी BMC, नया आदेश तो कुछ यह बता रहा

सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) मामले की जांच अब सीबीआई (CBI) को सौंप दी गई है. सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर एसआईटी का गठन कर दिया है. सूत्रों का कहना है कि सीबीआई की टीम जांच के लिए आज मुंबई पहुंच सकती है.

Updated on: 08 Aug 2020, 08:47 AM

मुंबई:

सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) मामले की जांच अब सीबीआई (CBI) को सौंप दी गई है. सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर एसआईटी का गठन कर दिया है. सूत्रों का कहना है कि सीबीआई की टीम जांच के लिए आज मुंबई पहुंच सकती है. अब सवाल उठ रहा है कि इस मामले की जांच के लिए मुंबई पहुंचने वाली सीबीआई की टीम को क्या बीएमसी (BMC) वैसे ही क्वारंटीन करेगी जैसे पटना से पहुंचे आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को किया गया था.

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दरअसल बीएमसी ने 25 मई को एक ऑर्डर जारी किया था जिसके अनुसार घरेलू उड़ानों से मुंबई आने वाले यात्रियों को 14 दिन तक क्वारंटीन करने का नियम था. अगर सरकारी काम से जाने वाले अधिकारियों को क्वारंटीन से छूट चाहिए तो वह इसके लिए बीएमसी को आवेदन कर सकते हैं. आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटीन करने के बाद 3 अगस्त को बीएमसी ने फिर यही आदेश जारी किया. अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या जांच के लिए जाने वाली सीबीआई की टीम को भी क्वारंटीन किया जाएगा.

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सड़क मार्ग से गए तभी होंगे क्वारंटीन?
दरअसल इस मामले में एक पेंच है. बीएमसी का यह आदेश घरेलू उड़ानों से मुंबई पहुंचने वाले यात्रियों पर ही लागू है. रेल या सड़क मार्ग के आने वाले यात्रियों के लिए फिलहाल इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं है. अगर सीबीआई की टीम गुजरात के रास्ते सड़क मार्ग से मुंबई जाती है तो सवाल उठ रहा है कि क्या उस पर यह नियम लागू होगा.