मुंबई : कोर्ट से राणा दंपति को नहीं मिली जमानत, 2 मई को आएगा फैसला

मुंबई की सेशंस कोर्ट में शनिवार को निर्दलीय सांसद नवनीत (Navneet Rana) और उनके विधायक पति रवि राणा (Ravi Rana) की जमानत अर्जी पर ढाई घंटे तक सुनवाई हुई.

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Deepak Pandey
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मुंबई : राणा दंपति की जमानत याचिका पर 2 मई को आएगा फैसला( Photo Credit : File Photo)

Matoshree-Hanuman Chalisa Row Hearing : महाराष्ट्र में मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का जाप करने को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है. मुंबई की सेशंस कोर्ट में शनिवार को निर्दलीय सांसद नवनीत (Navneet Rana) और उनके विधायक पति रवि राणा (Ravi Rana) की जमानत अर्जी पर ढाई घंटे तक सुनवाई हुई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने राणा दंपति की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब कोर्ट सोमवार को उनकी जमानत पर फैसला सुनाएगा.

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राणा दंपति की ओर से वकील आबाद पांडा ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि यह केस बिना बात का है. राणा दंपति चुने हुए नेता (सांसद और विधायक) हैं और कहीं नहीं भागेंगे, इसलिए उनकी आजादी उनसे नहीं छीनी जानी चाहिए. वकील ने कहा कि पुलिस ने भी उनकी कस्टडी नहीं मांगी है, जिसकी वजह से वे अबतक न्यायिक हिरासत में हैं. दोनों की 8 साल की बेटी है. दोनों पर कुछ शर्तें लगाई जा सकती हैं, लेकिन उनको आजाद किया जाना चाहिए. 

राणा दंपति के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सरकार की आलोचना लोकतंत्र का मूल गुण है. वास्तव में, लोकतंत्र सरकार की आलोचना है. राणा दंपत्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए अधिवक्ता अबाद पोंडा ने कहा कि केवल अपराध करने का इरादा रखने वाले को दंडित नहीं किया जा सकता है. कुछ मंशा को अंजाम देने और वास्तव में अपराध करने पर दंडित किया जा सकता है. 

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इससे पहले सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा की याचिका पर पिछली बार 26 अप्रैल को सुनवाई हुई थी. तब कोर्ट ने मुंबई पुलिस से जेल में बंद दंपति की जमानत याचिका पर 29 अप्रैल को जवाब दाखिल करने को कहा था. पुलिस की ओर से जवाब दाखिल हो गया है. फिलहाल नवनीत राणा और रवि राणा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं. मुंबई पुलिस ने राणा दंपत्ति के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया हुआ है.

HIGHLIGHTS

  • महाराष्ट्र में मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने को लेकर चढ़ा सियासी पारा 
  • मुंबई की सेशन कोर्ट ने नवनीत और रवि राणा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
  • सरकार की आलोचना लोकतंत्र का मूल गुण है : राणा दंपति के वकील ने कोर्ट में कहा
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