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भोपाल रेलवे स्टेशन पर युवती से बलात्कार के मामले में रेलवे के दो इंजीनियर बर्खास्त

मध्यप्रदेश में भोपाल रेलवे स्टेशन परिसर के वीआईपी रेस्ट रूम में 22 वर्षीय युवती से कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार मामले में मंगलवार को रेलवे ने आरोपी दो इंजीनियरों को बर्खास्त कर दिया.

Updated on: 30 Sep 2020, 03:43 AM

भोपाल:

मध्यप्रदेश में भोपाल रेलवे स्टेशन परिसर के वीआईपी रेस्ट रूम में 22 वर्षीय युवती से कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार मामले में मंगलवार को रेलवे ने आरोपी दो इंजीनियरों को बर्खास्त कर दिया. रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय रेल सेवा के विभिन्न आचरण नियमों की अवहेलना करने के मामले में दो इंजीनियरों राजेश तिवारी एवं आलोक मालवीय को बर्खास्त कर दिया गया है. ये दोनों इंजीनियर भोपाल रेलवे स्टेशन पर पदस्थ थे. रेलवे पुलिस अधीक्षक (भोपाल) हितेश चौधरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के महोबा की रहने वाली 22 वर्षीय पीड़िता की तिवारी से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी. तिवारी ने उसे नौकरी दिलाने के बहाने भोपाल बुलाया था. युवती शनिवार सुबह जब भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंची तो तिवारी ने उसे स्टेशन पर बने रेलवे के वीआईपी रेस्ट रुम में ठहराया.

चौधरी ने बताया कि शनिवार दोपहर को तिवारी अपने सहकर्मी मालवीय के साथ युवती से मिलने आया और युवती को पीने के लिए कोई चीज दी जिसमें कथित रूप से नशीला पदार्थ मिला हुआ था. इसके बाद युवती को हल्की बेहोशी आने लगी. फिर दोनों ने युवती से सामूहिक बलात्कार किया. उन्होंने बताया कि युवती ने होश आने पर शनिवार शाम को जीआरपी थाना भोपाल में शिकायत दर्ज करायी. इसके बाद आरोपियों के खिलाफ भादंवि की धारा 376 डी (सामूहिक बलात्कार) और अन्य संबद्ध धाराओं में मामला दर्ज कर शनिवार को ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था.