राम मंदिर निर्माण को लेकर निकाली जा रही रैली पर पथराव, 27 लोग गिरफ्तार

अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण को लेकर इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में निकाली गई वाहन रैली पर पथराव और उपद्रव के मामले में 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मंगलवार के इस घटनाक्रम में कम से कम पांच लोग घायल हो गए थे.

अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण को लेकर इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में निकाली गई वाहन रैली पर पथराव और उपद्रव के मामले में 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मंगलवार के इस घटनाक्रम में कम से कम पांच लोग घायल हो गए थे.

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Shailendra Kumar
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Stones at vehicle rally being taken out for construction of Ram temple in Indore

राम मंदिर निर्माण को लेकर निकाली जा रही रैली पर पथराव( Photo Credit : वीडियो ग्रीव)

अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण को लेकर इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में निकाली गई वाहन रैली पर पथराव और उपद्रव के मामले में 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मंगलवार के इस घटनाक्रम में कम से कम पांच लोग घायल हो गए थे. पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी क्षेत्र) महेशचंद्र जैन ने बुधवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर चांदनखेड़ी गांव में वाहन रैली पर पथराव के मामले में 23 लोगों को बलवा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

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उन्होंने बताया कि चार अन्य व्यक्ति भारतीय दंड विधान की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत गिरफ्तार किए गए हैं. पुलिस अधीक्षक ने बताया, "उपद्रव के दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गोलीबारी का आरोप भी लगाया है. इस दौरान एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी थी." उन्होंने बताया कि पथराव और उपद्रव को लेकर दोनों पक्षों की शिकायत पर कुल चार आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं. इनमें से दो मामलों में आरोपी अज्ञात हैं, जिनकी पहचान की जा रही है.

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अधिकारियों ने बताया कि करीब 1,400 की आबादी वाले चांदनखेड़ी गांव में वाहन रैली पर पथराव की सूचना मिलने पर वहां मंगलवार को ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था. यह रैली अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण को लेकर जनजागरण के लिए निकाली जा रही थी. उन्होंने बताया कि प्रशासन ने चांदनखेड़ी और इसके आस-पास के इलाकों में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है. आदेश के मुताबिक, इन इलाकों में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह सक्षम दंडाधिकारी की अनुमति के बिना जमा नहीं हो सकेगा. 

Source : News Nation Bureau

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