मध्य प्रदेश के भोपाल-इंदौर में लगेगा नाइट कर्फ्यू, इन शहरों में भी बंद रहेंगे बाजार
कोरोना के खौफ के चलते अब मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है.
highlights
- कल से भोपाल-इंदौर में लगेगा नाइट कर्फ्यू
- मध्य प्रदेश के 8 जिलों में रात को बंद रहेंगे बाजार
- केस आने पर यहां भी लग सकता है नाइट कर्फ्यू
भोपाल:
कोरोना वायरस महामारी की लौटती लहर से चलते लोग एक बार फिर खौफ में हैं. कोविड-19 (Covid-19) के बढ़ते प्रकोप के साथ फिर से पाबंदियों भी लगने लगी हैं. महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात की सरकारों ने फिर से बंदिशें लगा दी हैं तो कोरोना के खौफ के चलते अब मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. इन जिलों में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) का आदेश 17 मार्च यानी बुधवार से लागू होगा.
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मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई. इस बैठक में दो शहरों भोपाल और इंदौर में रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया. मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया है कि अगले आदेश तक 17 मार्च से भोपाल और इंदौर में रात का कर्फ्यू लागू किया जाएगा. साथ ही सरकार की ओर कहा गया कि राज्य में महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग जारी रहेगी और वे एक हफ्ता आइसोलेटिशन में भी रहेंगे.
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इसके अलावा 8 शहरों- जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन में बाजार 17 मार्च से रात 10 बजे बंद होंगे. हालांकि इन शहरों में कर्फ्यू जैसी स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन बाजार अनिवार्य रूप से बंद रहेगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इन शहरों में कोरोना के केस बढ़ते हैं तो यहां भी कर्फ्यू लगाने के निर्णय लिया जा सकता है.
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उधर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर धरना, प्रदर्शन आदि पर रोक लगा दी गई है. साथ ही बंद स्थानों पर होने वाले आयोजन प्रशासन की अनुमति से हो सकेंगे, लेकिन उसमें 200 से ज्यादा लोग हिस्सा नहीं ले सकेंगे. जिला क्राइसिस मेनेजमेंट समिति की बैठक में फैसला लिया गया है कि अब राजधानी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोई भी रैली-प्रदर्शन नहीं होंगे. रात साढ़े दस बजे के बाद किसी भी तरह के राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन, शैक्षणिक आयोजन पर पाबंदी रहेगी.
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