मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) की ग्वालियर बेंच ने 2 आरोपियों के सामने जमानत के लिए एक अनोखी शर्त रखी है. हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने 2 आरोपियों को मुरार जिला अस्पताल के आश्रय भवन में LED टीवी लगाने का सशर्त जमानत देने का फैसला किया है. इतना ही नहीं, आरोपियों को LED टीवी लगाने के बाद उसकी फोटो हाईकोर्ट की रजिस्ट्री शाखा में पेश करना होगी, तब ही उनकी जमानत स्वीकार की जाएगी.
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हाईकोर्ट के इस फैसले की सबसे अहम बात यह है कि आरोपियों से कहा गया है कि जो एलईडी टीवी लगानी होगी, वह मेड इन चाइना नहीं होनी चाहिए. हाईकोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब भारत में चाइनीज सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है. पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय जवानों की शहादत के बाद से ही देश में चीन के खिलाफ भारी आक्रोश है.
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हाईकार्ट की ग्वालियर बेंच के एक अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि 26 तारीख को एक आपराधिक मामले में आरोपियों द्वारा बेल एप्लिकेशन हाई कार्ट ग्वालियर में फाइल की गई थी. कोर्ट ने बेल दी है, लेकिन साथ में आदेश दिया कि उन्हें रैन बसेरा में एलईडी टीवी लगाना होगी. उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने मेड इन चाइना टीवी नहीं लगाने को कहा है. अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि हाईकोर्ट के इस फैसले से देशभर में एक स्ट्रोंग मैसेज जाएगा.
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