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Jharkhand News:झारखंड विधानसभा ने बुधवार (10 दिसंबर) को राज्य में पर्यटन को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पारित किया. ‘झारखंड पर्यटन विकास एवं पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2025’ का मुख्य उद्देश्य उन पर्यटन स्थलों पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है जो किसी भी शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) के दायरे में नहीं आते. पर्यटन मंत्री सुदिव्या कुमार ने इसे सदन में पेश किया और ध्वनि मत से विधेयक पारित कर दिया गया.
अब आगे क्या किया जाएगा?
इस विधेयक के तहत झारखंड पर्यटन क्षेत्र प्राधिकरण (JTA A) का गठन किया जाएगा. यह प्राधिकरण उन जगहों पर कार्य करेगा जहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, लेकिन स्थानीय निकाय न होने के कारण सुविधाओं की कमी रहती है. प्राधिकरण की जिम्मेदारी होगी कि वह पर्यटन स्थलों पर सफाई, सुरक्षा, पार्किंग व्यवस्था और अतिक्रमण रोकथाम सुनिश्चित करे.
मंत्री कुमार ने बताया कि हर जिले के उपायुक्त (DC) इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे. इसके अलावा प्राधिकरण को वाहनों और अन्य सेवाओं पर शुल्क लेने का अधिकार भी दिया जाएगा. यह राशि पर्यटन स्थलों के विकास और सुविधाओं को बेहतर करने में खर्च की जाएगी.
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भाजपा विधायकों ने की ये मांग
हालांकि, भाजपा विधायकों राज सिन्हा और नवीन जायसवाल ने मांग की कि इस विधेयक को जांच के लिए चयन समिति (सेलेक्ट कमेटी) को भेजा जाए. उनका कहना था कि प्राधिकरण में स्थानीय विधायकों को शामिल किया जाना चाहिए. इस पर मंत्री कुमार ने जवाब दिया कि प्राधिकरण में महत्वपूर्ण व्यक्तियों को नामित किया जाएगा ताकि उसका संचालन प्रभावी हो.
सरकार के अनुसार, पहले चरण में इस प्राधिकरण को पतरातू, नेतरहाट, राजरप्पा और मधुबन जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लागू किया जाएगा.
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