Jharkhand: बेटियों की शादी के लिए ये योजना चला रही हेमंत सोरेन सरकार, गरीब परिवारों को मिलती है आर्थिक मदद

Jharkhand: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए एक खास योजना चला रही है. इस योजना के तहत बेटियों की शादी के लिए राज्य सरकार 30 हजार रुपये की आर्थिक मदद करती है.

Jharkhand: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए एक खास योजना चला रही है. इस योजना के तहत बेटियों की शादी के लिए राज्य सरकार 30 हजार रुपये की आर्थिक मदद करती है.

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Suhel Khan
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बेटियों की शादी के लिए ये योजना चला रही हेमंत सोरेन सरकार, Photograph: (Social Media)

CM Kanyadan Yojana: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार युवाओं से लेकर गरीब परिवारों तक कई लाभकारी योजनाएं चलाती है. जिनका लाभ हर पात्र को मिलता है. इन्हीं योजनाओं में शामिल है मंईया सम्मान योजना. जिसके तहत 2500 रुपये की राशि लाभार्थी को दी जाती है. लेकिन यहां हम आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं. जिसके तहत हेमंत सोरेन सरकार लाभार्थी को 30 हजार रुपए देती है. ये योजना बेटी की शादी में गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ करने के लिए चलाई गई है. जिसका नाम 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' है. इस योजना का लाभ ऐसे नवविवाहित जोड़े उठा सकते हैं जिनकी शादी को अभी सिर्फ एक साल से कम हुआ हो.

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जानें क्या है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना?

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चला रही है. जिसे बेटी की शादी में गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ न पड़े. इस योजना के तहत सरकार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले (BPL) परिवारों को की बेटियों को विवाह के समय 30,000 रुपये की आर्थिक मदद करती है. इस योजना के तहत एक परिवार की सिर्फ दो बेटियों को ही लाभ मिल सकता है.

यही नहीं अगर किसी बेटी की शादी पहले ही हो गई है तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि ऐसी बेटियां भी इस योनजा का लाभ उठा सकती हैं. हालांकि इसमें एक शर्त को शामिल किया गया है. दरअसल, इस योजना के तहत ऐसे बेटियां भी लाभ का पात्र बन सतकी हैं जिनकी शाही को एक साल से कम हुआ हो. इसके लिए शादी का एक साल पूरा होने से पहले उन्हें इस योजना के लिए आवेदन करना होगा. 

योजना से जुड़ी प्रमुख शर्ते

इस योजना के तहत कुछ शर्तों का पालन करना जरूरी है. दरअसल, इस योजना का लाभ उन्हीं बेटियों को मिलेगा. जो झारखंड की रहने वाली हों. इसके साथ ही उनका परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला हो. आवेदक कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए. पुनर्विवाह की स्थिति में योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता.

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए ये हैं जरूरी दस्तावेज

इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र और बैंक खाता का विवरण होना अनिवार्य है.

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कैसे करें इस योजना के लिए आवेदन

अगर आप भी इस योजना के लिए आवेदन करना चाहती हैं तो अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाएं. आवेदन के दौरान मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों को अटैच करें. आवेदन सत्यापित होने के बाद आवेदक के अकाउंट में 30 हजार रुपये की राशि आ जायेगी.

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