इस राज्य में बिना ट्रैफिक पुलिस के भी कट जाएगा चालान, इंश्योरेंस-प्रदूषण खत्म होते ही आएगा जुर्माने का मैसेज

New Traffic Rules: अब तक ट्रैफिक पुलिस की जांच के दौरान ही इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने पर चालान करता था, लेकिन देश के एक राज्य में इसे लेकर नियम बदल गए हैं. जहां बीमा और प्रदूषण खत्म होते ही आपको चालान का मैसेज आ जाएगा.

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Suhel Khan
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Haryana Traffic Rules

बिना ट्रैफिक पुलिस के भी कट जाएगा चालान Photograph: (Social Media)

New Traffic Rules: अगर आप भी अक्सर अपनी गाड़ी या बाइक के इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को लेकर लापरवाही बरतते हैं तो आपके ये भारी पड़ सकता है. क्योंकि हरियाणा में ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. जिसके तहत अब आपकी गाड़ी का बीमा या प्रदुषण सर्टिफिकेट खत्म होते ही आपका चालान कट जाएगा और आपको इसका मैसेज भी मिल जाएगा.

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हरियाणा ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों का चालान करने की दिशा में ये स्मार्ट कदम उठाया है. बता दें कि राज्य में अब सीधे डिजिटल निगरानी के जरिए यानी फिजिकल वेरिफेकशन के वाहनों का चालान होगा. ट्रैफिक पुलिस के इस नियम से उन वाहन मालिकों की परेशानी बढ़ जाएगी जो अपनी गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट या इंश्योरेंस समय पर अपडेट नहीं कराते.

जानें कैसे कटेगा चालान?

बता दें कि हरियाणा पुलिस ने इसके लिए स्मार्ट डिजिटल एनफोर्समेंट सिस्टम लागू किया है, जिसके तहत इंटेगरेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम की टीम पूरे शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों से गाड़ियों की निगरानी करेगी. जैसे ही कोई गाड़ी कैमरे में आएगी, सिस्टम रीयल-टाइम में वाहन की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के जरिए पीयूसी और इंश्योरेंस का रिकॉर्ड खंगाल लेगा. अगर कोई दस्तावेज एक्सपायर्ड या मिसिंग मिलता है, तो अपने आप ई-चालान जनरेट हो जाएगा उसके बाद इसका संदेश वाहन मालिक को मैसेज के जरिए भेज दिया जाएगा.

महीने भर में चार हजार से ज्यादा वाहनों पर लगा जुर्माना

इस नियम के लागू होते ही एक महीने के भीतर ही राज्य में 41,44 वाहनों के चालान कटे हैं. जिसका पीयूसी प्रमाणपत्र समाप्त हो चुका था. जबकि 2,682 चालान ऐसे वाहनों के कटे हैं जिनका इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया था.

पुलिस ने की जनता से अपील

करनाल के एसपी गंगा राम पुनिया ने बताया कि, 'यह स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में बड़ा कदम है. हमारा मकसद सिर्फ चालान करना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है कि वे समय पर अपने वाहनों के दस्तावेज अपडेट करें. इससे सड़क हादसों में भी कमी आएगी.' इसके साथ ही उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी गाड़ियों का पीयूसी और बीमा समय पर रिन्यू कराएं जिससे भविष्य में उनके वाहन का चालान न करें जिसकी वजह के उन्हें जुर्माना न देना पड़े. वहीं लोगों का कहना है कि इस नियम से पुलिस और जनता दोनों का समय बचेगा साथ ही इसमें पारदर्शिता बढ़ेगी.

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