आवारा कुत्तों के काटने पर अब लोगों को मिलेगा 5 लाख तक का मुआवजा, जानिए किस राज्य में हुआ एलान

Haryana News: आवारा जानवरों के हमले और कुत्तों के काटने की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं. ऐसे में हरियाणा सरकार ने पीड़ितों को मुआवजा देने का एलान किया है.

Haryana News: आवारा जानवरों के हमले और कुत्तों के काटने की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं. ऐसे में हरियाणा सरकार ने पीड़ितों को मुआवजा देने का एलान किया है.

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Suhel Khan
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कुत्तों के काटने पर इस राज्य में मिलेगा मुआवजा Photograph: (Social Media)

Haryana News: आवारा कुत्तों या बेसहारा पशुओं के हमला करने पर अब हरियाणा सरकार लोगों को 10 हजार से 5 लाख तक का मुआवजा देगी. इसके साथ ही जिन लोगों की इन जानवरों के हमलों या काटने से मौत होती है तो सरकार परिवार की आर्थिक मदद करेगी. इसे हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला माना जा रहा है. दरअसल, हरियाणा सरकार ने गरीब परिवार के लोगों के लिए राहत देने का एलान किया है. जिसके तहत आवारा कुत्तों या बेसहारा पशुओं जैसे गाय, सांड, नील गाय, गधे के हमले से घायल होने वाले लोगों को प्रदेश सरकार दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु)-2 के तहत 5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.

सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

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इस संबंध में हरियाणा के मुख्य सचिव तथा वित्त सचिव के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जिसमें कहा गया है कि कुत्तों द्वारा एक बार काटने पर 10 हजार तक की न्यूनतम राशि और मौत होने की स्थिति में 5 लाख तक की अधिकतम राशि प्रदान की जाएगी. इस योजना के तहत एक लाख 80 हजार रुपये तक की आय वाले लोग आवेदन कर सकते हैं. इस योजना का लाभ उठाने के लिए मृतक के परिवारजन या दिव्यांगता को 3 महीने के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है.

खट्टर सरकार ने शुरू की थी योजना

बता दें कि इस योजना को प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक अप्रैल 2023 को शुरू किया था. इस योजना के तहत अब तक लगभग 36 हजार 600 परिवारों को 1380 करोड रुपये की सहायता प्रदान की जा चुकी है. योजना के तहत एक लाख 80 हजार रुपये तक की आय वाले परिवार के 5 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की आयु वाले सदस्य की मौत या दिव्यांग होने की स्थिति में 5 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.

बच्चे की मौत पर भी मुआवजा देगी सरकार

इसके साथ ही राज्य सरकार 6 से 12 साल तक के बच्चे की मृत्यु या पूर्ण रुप से दिव्यांग होने की स्थिति में एक लाख तक का मुआवजा देगी. इसी प्रकार जिनकी उम्र 12 से 18 साल है उन्हे दो लाख, 18 से 24 वर्ष के साथ 60 वर्ष की आयु वालों को तीन लाख और 25 से 45 वर्ष वालों को पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी.

हर दिन सामने आ रहे 100 से ज्यादा मामले

हरियाणा में हर दिन कुत्तों द्वारा काटे जाने के 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं. पिछले 10 साल में प्रदेश मेंं कुत्तों द्वारा काटे जाने के 12 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं. इन 10 सालों में कुत्तों द्वारा काटे जाने पर लगभग हजार लोगों की मौत भी हुई है और कई घायल हुए है. जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी, जो पीड़ित परिवारों के आवेदनों पर विचार करेगी और मुआवजे की सिफारिश करेगी.

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