Gurugram: साले की हत्या मामले में जीजा दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Gurugram: हरियाणा के गुरुग्राम में एक युवक को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. आरोप है कि उसने अपने साले को जान से मार डाला था. कोर्ट में पेश तथ्यों के आधार आरोपी दोषी करार दिया गया है.

Gurugram: हरियाणा के गुरुग्राम में एक युवक को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. आरोप है कि उसने अपने साले को जान से मार डाला था. कोर्ट में पेश तथ्यों के आधार आरोपी दोषी करार दिया गया है.

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Yashodhan.Sharma
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Gurugram Court (Representative Image)

Gurugram News: दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में एक अदालत ने एक युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है. बताया जा रहा है कि यहां आरोपी को अपने साले की हत्या करने के मामले में दोषी करार दिया गया था. ये वारदात साल 2022 की है, जिसके तहत युवक को उम्र कैद सहित 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. आरोपी की पहचान नवीन के रूप में हुई है, जिसे न्यायालय में पेश तथ्यों के आधार पर दोषी ठहराया गया है.

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह वारदात 26 जुलाई 2022 को गुरुग्राम के बसई एन्क्लेव क्षेत्र में घटी थी. उस वक्त नवीन ने अपने साले हरविंदर की गोली मारकर जान ले ली थी. इसके बाद हरविंदर को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. इस मामले में सेक्टर-10ए थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज आगे की कार्रवाई की गई.

दोषी को मिली उम्रकैद 

पुलिस के अनुसार हत्या के कुछ दिनों बाद आरोपी नवीन को झज्जर जिले से गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया. गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने नवीन के खिलाफ सभी जरूरी सबूत और गवाह कोर्ट में पेश किए थे, जिसके बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा दी.

60 हजार रुपये का देना होगा जुर्माना

बता दें कि अदालत ने बुधवार को सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर नवीन को दोषी करार दिया. इसके बाद उम्रकैद की सजा सुनाई और 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट के इस फैसले पर मृतक के परिजनों ने राहत की सांस ली.

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