गुजरात सरकार ने महिलाओं को दिया तोहफा, नौकरी को लेकर उठाया ये ऐतिहासिक कदम

Women Night Shift Work Law Gujarat: गुजरात में महिलाओं के रात की शिफ्ट में काम करने का रास्ता साफ हो गया है. हालांकि महिला कर्मचारी की बिना मर्जी के उन्हें नाइट शिफ्ट में काम पर नहीं लगाया जा सकेगा.

Women Night Shift Work Law Gujarat: गुजरात में महिलाओं के रात की शिफ्ट में काम करने का रास्ता साफ हो गया है. हालांकि महिला कर्मचारी की बिना मर्जी के उन्हें नाइट शिफ्ट में काम पर नहीं लगाया जा सकेगा.

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Suhel Khan
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Bhupendra Patel Gujarat Women night Shift

गुजरात में नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी महिलाएं Photograph: (Social Media)

Women Night Shift Work Law Gujarat: गुजरात सरकार ने कामकाजी महिलाओं को लेकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. दरअसल, बुधवार को गुजरात विधानसभा में फैक्ट्रियों (गुजरात संशोधन) विधेयक 2025 पास हो गया. इस बिल के पास होने से गुजरात की फैक्ट्रियों में महिलाओं के नाइट शिफ्ट में काम करने का रास्ता साफ हो गया. हालांकि रात्रि शिफ्ट में काम करने के लिए महिला कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी. गुजरात के श्रम और रोजगार मंत्री बलवंतसिंह राजपूत ने बुधवार को विधानसभा में ये विधेयक पेश किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि इस कदम से महिलाओं को समानता का अधिकार, पेशे की स्वतंत्रता और आर्थिक सशक्तीकरण के क्षेत्र में बढ़ावा होगा. गुजरात के मंत्री ने कहा कि इससे महिलाएं रात में काम कर परिवार की आय बढ़ा सकेंगी. साथ ही दिन में अपने परिवार को भी समय दे पाएंगी.

क्या होंगी नाइट शिफ्ट में काम करने की शर्तें

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इस कानून के तहत महिला कर्मचारी भी नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी. हालांकि वे ऐसे स्वेच्छा से ही करेंगी. उन्हें जोर-जबरदस्ती नाइट शिफ्ट में काम पर नहीं लगाया जा सकेगा. इसके साथ ही एक दिन में काम की अधिकतम सीमा 12 घंटे होगी. लेकिन एक सप्ताह में कुछ 48 घंटे से अधिक काम नहीं नहीं कर सकेंगी. इसके साथ ही महिलाओं को 6 घंटे से अधिक काम करने पर 30 मिनट का विश्राम देना भी जरूरी होगा.

अतिरिक्त काम के साथ छुट्टियों की व्यवस्था

इस कानून के तहत कर्मचारियों को 12 घंटे की चार लगातार शिफ्ट के बाद दो दिन का सवैतनिक अवकाश देना भी जरूरी होगा. जबकि तीन महीनों के अंतर अधिकतम 125 घंटे ओवरटाइम की ही अनुमति मिलेगी. हालांकि इसके लिए महिला कर्मचारियों की पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा. वहीं सरकार क्षेत्र और अवधि के अनुसार इन नियमों को लागू या वापस भी ले सकती है.

महिला सुरक्षा के लिए किए गए 16 विशेष प्रावधान

गुजरात के मंत्री ने बताया कि इस कानून के तहत महिलाओं के लिए 16 विशेष सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रावधान लागू किए जाएंगे. खासकर सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रोचिप उद्योगों में यह बदलाव बेहद लाभकारी होगा. जहां 24 घंटे उत्पादन कार्य होता है. गुजरात सरकार का ये कानून भारतीय संविधान में समानता के सिद्धांत और गुजरात हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार बनाया गया है. श्रम मंत्री ने कहा कि यह विधेयक महिलाओं को सुरक्षित माहौल में नाइट शिफ्ट में काम करने का कानूनी अधिकार देता है.

जानें क्या-क्या हुए कानून में बदलाव?

गुजरात विधानसभा में पारिस हुआ नया विधेयक फैक्ट्रियों अधिनियम 1948 की छह धाराओं में संशोधन करता है, जो काम के घंटे, ओवरटाइम, विश्राम और महिलाओं के रोजगार से जुड़ा है. जिसका उद्देश्य रोजगार सृजन, निवेश आकर्षण और औद्योगिक लचीलापन को बढ़ाना है.

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