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UCC पर गुजरात कैबिनेट का फैसला- राज्य में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड

Uniform civil code : उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा. इसे लेकर गुजरात कैबिनेट ने कमेटी बनाने का प्रस्ताव पास किया है. यह कमेटी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनेगी.

Updated on: 29 Oct 2022, 04:56 PM

गांधीनगर:

Uniform civil code : गुजरात सरकार ने विधानसभा चुनाव से यूनिफॉर्म सिविल कोर्ड पर बड़ा फैसला लिया है. उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा. इसे लेकर गुजरात कैबिनेट ने कमेटी बनाने का प्रस्ताव पास किया है. यह कमेटी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनेगी. UCC में सभी नागरिकों का समान अधिकार मिलेगा. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (CM Bhupendra Patel) ने ट्वीट कहा है कि राज्य में एक समान नागरिक संहिता को लागू करने और इस पर मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाई गई है. राज्य कैबिनेट की बैठक में शनिवार को यह निर्णय लिया गया है.

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UCC को लेकर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कॉर्ड लागू करने लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो गया है. संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 144 में हर एक राज्य अपने यहां  सभी नागरिकों के लिए कानून एकसमान हो, उसके लिए नियम के तहत कैबिनेट में एक फैसला लिया गया है.

केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि हम श्रीराम जन्मभूमि, अनुच्छेद 370 को हटाने और कॉमन सिविल कोड के लिए युवावस्था से नारे लगाते थे. भाजपा के एक पुराने नारे को सार्थक करने की दिशा में गुजरात सरकार ने काम किया है. राम मंदिर और कश्मीर के साथ यह मुद्दे को लेकर भी गुजरात सरकार ने घोषणा कर दी.  CM के पास इस कानून को लागू करने का अधिकार है.

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उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बनने के बाद एक नारा लगातार गूंज रहा है- एक भारत श्रेष्ठ भारत. उसी नारे को मजबूत करने के लिए काम हो रहा है. पूरे देश में एक नियम एक कानून हो तो इससे फायदा होता है. यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से नागरिक के अधिकारों और और सिविल डिस्प्यूट को लेकर जो विवाद चल रहे हैं, उन सभी में सबको एकसमान अधिकार देने का प्रावधान है. इससे लोगों के लिए बड़ी राहत की घोषणा है.