कोरोना से हाहाकार: दिल्ली सरकार की नई गाइडलाइन, इन दो राज्यों के लोगों के लिए सख्त आदेश जारी
राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस से हाहाकार मचा है. दिनों दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं. राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है.
highlights
- कोरोना वायरस से मचा हाहाकार
- दिल्ली सरकार की नई गाइडलाइन
- 2 राज्य के लोगों के लिए सख्त आदेश
नई दिल्ली:
राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस से हाहाकार मचा है. दिनों दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं. राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से दिल्ली आने वाले सभी लोगों को अनिवार्य रूप से 14 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वॉरेंटाइन किया जाएगा. एयरलाइन/ट्रेन/बस/कार/ ट्रक या किसी भी तरह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से दिल्ली आने वाले लोगों पर दिल्ली सरकार का आदेश लागू होगा. इन दोनों राज्यों में कोरोना का बहुत ज्यादा तेजी से फैलने वाला वेरिएंट मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी किया है.
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दिल्ली सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति इन दो राज्यों से दिल्ली आता है और यह दिखाता है कि उसने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं या नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट उसके पास हो, जो 72 घंटे से ज्यादा पुरानी ना हो तो ऐसे में उस व्यक्ति को 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन किया जाएगा. अगर किसी सूरत में उस व्यक्ति के लिए होम क्वॉरेंटाइन की सुविधा उपलब्ध ना हो तो उसको इंस्टीट्यूशनल या पेड क्वॉरेंटाइन की सुविधा दी जा सकती है. जो भी व्यक्ति इस तरह के नियमों का उल्लंघन करेगा, उसको 7 दिनों के लिए सरकारी इंस्टिट्यूशन क्वारन्टीन में रखा जाएगा.
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आदेश के अनुसार, इन दोनों राज्यों से जो लोग अपने राज्यों के भवन में जाएंगे, वहां पर इन नियमों का पालन करवाना रेजिडेंट कमिश्नर की जिम्मेदारी होगी. जो लोग होटल रिसोर्ट हॉस्टल आदि में जाएंगे, वहां पर इनके मालिक की जिम्मेदारी होगी और सड़क के रास्ते इन दो रास्तों से जो लोग दिल्ली में प्रवेश करेंगे, उनकी जिम्मेदारी संबंधित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और दिल्ली पुलिस के डीसीपी की होगी. हालांकि इन दो राज्यों से अगर कोई सरकारी या संवैधानिक संस्था के लोग किसी औपचारिक काम से दिल्ली आएंगे तो उनको छूट होगी, अगर वो बिना लक्षण वाले हों.
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