आयुष्मान योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, अभी दिल्ली में लागू नहीं होगी स्कीम, जानें क्यों?

SC on Ayushman Bharat Scheme: दिल्ली में फिलहाल आयुष्मान योजना लागू नहीं होगी. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए ये आदेश दिया.

author-image
Suhel Khan
New Update
Supreme Court of India on Ayushman Scheme

आयुष्मान योजना पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला Photograph: (Social Media)

SC on Ayushman Bharat Scheme: राजधानी दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना फिलहाल लागू नहीं होगी. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला सुनाया. दरअसर शीर्ष अदालत ने दिल्ली के एक मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए ये आदेश दिया. उच्चतम न्यायालय के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में फिलहाल आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया जा सकेगा.

Advertisment

दिल्ली सरकार ने खटखटाया था एससी का दरवाजा

दरअसल, केंद्र सरकार राजधानी दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करना चाहती है. इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आदेश जारी किया था. इस आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. इस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को फिलहाल रोक दिया.

ये भी पढ़ें: Khel Ratna Award: मनु भाकर से डी गुकेश तक... इन 4 भारतीय खिलाड़ियों को मिला खेल रत्न अवॉर्ड

जानें क्या है पूरा मामला

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को राजधानी में पीएम-आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (PM-ABHIM) योजना को लागू करने के लिए 5 जनवरी तक केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया था. शुक्रवार को इसी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. जिसके चलते अभी दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं हो पाएगी.

ये भी पढ़ें: 'भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री लोकप्रिय और फ्यूचर रेडी', ऑटो एक्सपो 2025 के उद्घाटन में बोले PM मोदी

शीर्ष कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

इसके साथ ही जस्टिस बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा और आदेश पारित किया है. बता दें कि दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया.

ये भी पढ़ें: IPL 2025: राजस्थान रॉयल्स को हो सकता है 6.50 करोड़ का नुकसान, स्टार खिलाड़ी हो गया है चोटिल

अपने आदेश में क्या कहा था दिल्ली हाईकोर्ट ने

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले महीने अपने आदेश में कहा था कि 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आयुष्मान भारत योजना लागू कर चुके हैं. लेकिन दिल्ली में इस योजना को लागू न करना गलत है. इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हुए दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में केंद्र सरकार 60 प्रतिशत योगदान होता है. जबकि राज्य सरकार 40 प्रतिशत योगदान देती है. ऐसे में दिल्ली सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता.

Delhi government Ayushman Bharat Scheme state news Supreme Court state News in Hindi Delhi news in hindi AAP
      
Advertisment