आयुष्मान योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, अभी दिल्ली में लागू नहीं होगी स्कीम, जानें क्यों?

SC on Ayushman Bharat Scheme: दिल्ली में फिलहाल आयुष्मान योजना लागू नहीं होगी. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए ये आदेश दिया.

SC on Ayushman Bharat Scheme: दिल्ली में फिलहाल आयुष्मान योजना लागू नहीं होगी. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए ये आदेश दिया.

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Suhel Khan
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Supreme Court of India on Ayushman Scheme

आयुष्मान योजना पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला Photograph: (Social Media)

SC on Ayushman Bharat Scheme: राजधानी दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना फिलहाल लागू नहीं होगी. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला सुनाया. दरअसर शीर्ष अदालत ने दिल्ली के एक मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए ये आदेश दिया. उच्चतम न्यायालय के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में फिलहाल आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया जा सकेगा.

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दिल्ली सरकार ने खटखटाया था एससी का दरवाजा

दरअसल, केंद्र सरकार राजधानी दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करना चाहती है. इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आदेश जारी किया था. इस आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. इस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को फिलहाल रोक दिया.

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जानें क्या है पूरा मामला

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को राजधानी में पीएम-आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (PM-ABHIM) योजना को लागू करने के लिए 5 जनवरी तक केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया था. शुक्रवार को इसी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. जिसके चलते अभी दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं हो पाएगी.

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शीर्ष कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

इसके साथ ही जस्टिस बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा और आदेश पारित किया है. बता दें कि दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया.

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अपने आदेश में क्या कहा था दिल्ली हाईकोर्ट ने

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले महीने अपने आदेश में कहा था कि 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आयुष्मान भारत योजना लागू कर चुके हैं. लेकिन दिल्ली में इस योजना को लागू न करना गलत है. इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हुए दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में केंद्र सरकार 60 प्रतिशत योगदान होता है. जबकि राज्य सरकार 40 प्रतिशत योगदान देती है. ऐसे में दिल्ली सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता.

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