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CM के पास निर्णय लेने की शक्ति ही नहीं, तो फिर चुनाव क्यों करवाते हो: मनीष सिसोदिया

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया हैं. उन्होंने कहा- केंद्र सरकार जो दिल्ली सरकार चलाने का जो जीएनसीसीटी एक्ट है. इसमें बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार GNCTD एमेंडमेंट बिल लेकर आई है. जिसमें दो एक्ट है.

Updated on: 15 Mar 2021, 09:32 PM

highlights

  • केंद्र सरकार दिल्ली के संबंध में गैर सवैंधानिक बिल लेकर आई है
  • केंद्र सरकार GNCTD एमेंडमेंट बिल लेकर आई है
  • ये बिल कहता है...दिल्ली में 'सरकार' का मतलब LG होगा

नई दिल्ली :

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Deputy CM Manish Sisodia) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो दिल्ली सरकार चलाने का जो जीएनसीसीटी एक्ट है. इसमें बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार GNCTD एमेंडमेंट बिल लेकर आई है. जिसमें दो एक्ट है. पहला दिल्ली सरकार का मतलब होगा सिर्फ 'LG' होगा. दूसरा अब सभी फ़ाइल LG को भेजनी पड़ेगी. डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Deputy CM Manish Sisodia) ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री के पास निर्णय लेने की शक्ति ही नहीं, तो फिर चुनाव क्यों करवाते हो? 

 

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Deputy CM Manish Sisodia) ने कहा कि बीजेपी सोमवार को संसद में नया क़ानून लेकर आई है- 1. दिल्ली में उपराज्यपाल ही सरकार होंगे 2. मुख्यमंत्री, मंत्री को अपनी हर फ़ाईल LG के पास भेजनी होगी चुनाव के पहले बीजेपी का घोषणापत्र कहता है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे. चुनाव जीतकर कहते हैं दिल्ली में LG ही सरकार होंगे.

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दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा संसद में NCT एक्ट से जुड़ा एक संशोधित बिल टेबल किया गया है, जिसके तहत दिल्ली में उपराज्यपाल की ताकत में बढ़ोतरी होगी. अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मसले पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली के लोगों द्वारा नकारे जाने पर (विधानसभा में 8 सीट, MCD उपचुनाव में 0) बीजेपी अब लोकसभा में बिल लाकर दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियां कम करने की कोशिश में है. यह बिल संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है. हम बीजेपी के इस असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक कदम की निंदा करते हैं.

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अरविंद केजरीवाल ने एक और ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि ये बिल कहता है...दिल्ली में 'सरकार' का मतलब LG होगा. तो चुनी हुई सरकार क्या करेगी? सभी फाइल्स LG के पास जाएंगी. ये सुप्रीम कोर्ट के 4 जुलाई 2018 के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि फाइल्स LG को नहीं भेजी जाएंगी. चुनी हुई सरकार सभी फैसले लेगी और LG को फैसले की कॉपी ही भेजी जाएगी."