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दिल्ली में लगा Weekend कर्फ्यू, घर से बाहर निकलने से पहले जान लें ये बातें

कोरोना महामारी से पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की मौत हुई है. लगातार बढ़ रहे मामलो के बीच दिल्ली सरकार ने 56 घंटे के लिए कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है.

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Satyam Dubey
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Section 144 imposed in Faridabad

Delhi Corona Curfew ( Photo Credit : File Photo)

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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के फैलने की रफ्तार तेज होती जा रही है. आज 17 हजार से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं. जबकि संक्रमण दर भी 17 फीसदी के पार हो गई है. पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17335 मामले सामने आए हैं, जो पिछले 8 महीन में सबसे ज्यादा है. कोरोना महामारी से पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की मौत हुई है. लगातार बढ़ रहे मामलो के बीच दिल्ली सरकार ने 56 घंटे के लिए कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है. 

आपको बता दें कि कर्फ्यू आज रात से सोमवार सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा. इस दौरान लोगों को बिना वजह बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी. आपको बता दें कि कोरोना कर्फ्यू लगने से कई पाबंदियां भी लग गई हैं. लेकिन जरूरी काम से जुड़े कुछ लोगों को बाहर आने-जाने की रियायत भी दी गई है. 

कर्फ्यू के दौरान दिल्ली सरकार ने जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े कुछ लोगों को अपना वैध पहचान पत्र दिखाकर बाहर आने जाने की छूट दी है. लेकिन अगर आपको कर्फ्यू के दौरान कोई काम आ गया है तो इसके लिए आपको दिल्ली के डीएम ऑफिस से ई-पास जारी करवाना पड़ेगा. इसके बाद ही आप घर से बाहर जा पाएंगे. इसके लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर आपको अप्लाई करना होगा.

दिल्ली सरकार ने कर्फ्यू के दौरान आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी वैलिड आईडी दिखाने पर वीकेंड और नाइट कर्फ्यू में छूट दी है. इसके साथ ही भारत सरकार, उसके अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी भी अपना आईडी कार्ड दिखाने पर यात्रा कर सकेंगे.

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कोरोना कर्फ्यू के दौरान सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दिल्ली की सभी अदालतों के स्टाफ सदस्य के साथ-साथ वकील अपनी वैलिड आईडी या अदालत प्रशासन की तरफ से जारी परमिशन लेटर को दिखाकर निकल सकेंगे. वहीं दूसरे देशों के राजनयिकों के कार्यालयों में सेवाएं देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी छूट मिलेगी. 

कर्फ्यू के दौरान सभी स्वास्थ्यकर्मी जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स और अन्य अस्पताल सेवाओं जैसे डायग्नोस्टिक सेंटर, लैब, क्लीनिक, फार्मेसी, फार्मास्युटिकल कंपनियां, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े स्टाफ को आईडी कार्ड दिखाने पर जाने दिया जाएगा. इसके अलावा वैध पहचान पत्र और डॉक्टर के पर्चे के पर, अटेंडर के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं और अन्य रोगियों को भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाने की अनुमति होगी.

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कर्फ्यू के दौरान हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, अंतर-राज्यीय बस टर्मिनस से आने या जाने वाले यात्रियों को टिकट दिखाने पर यात्रा करने की अनुमति है. वैलिड आईडी कार्ड दिखाने पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मीडियाकर्मियों को आने-जाने की अनुमति होगी. इसके अलावा कुछ और लोगों को बाहर जाने की छूट दी गई है. उनके ई-पास जारी करवाना पड़ेगा. 

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आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के साफ कर दिया है कि वीकेंड पर कर्फ्यू के दौरान दो दिनों के लिए लोग बिना कामवालों के भी मैनेज कर सकते हैं. 

HIGHLIGHTS

  • दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस 
  • दिल्ली सरकार ने 56 घंटे के लिए लगाया कोरोना कर्फ्यू
  • आज कोरोना से 9 लोगों की हुई मौत 
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