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बहन के निकाह के लिए उमर खालिद को मिली अंतरिम जमानत( Photo Credit : ANI)
Delhi Riots : दिल्ली दंगे के मामले में कोर्ट से आरोपी उमर खालिद को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की कड़कड़डुमा अदालत ने सोमवार को एक हफ्ते के लिए उमर खालिद को सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है. उसे यह जमानत बहन के निकाह में शामिल होने के लिए दी गई है. हालांकि, आरोपी ने अदालत से निकाह में शामिल होने के लिए दो सप्ताह के लिए जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने एक हफ्ते यानी 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक की बेल दी है.
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2020 के दिल्ली दंगों की साजिश का उमर खालिद मुख्य आरोपी है. आपको बता दें कि कुछ दिन पहले दिल्ली की एक अदालत ने एक मामले में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद (Umar Khalid) को आरोपमुक्त कर दिया था, लेकिन दूसरे मामले में वह अब भी जेल में बंद है. कोर्ट के आदेश पर अब उमर खालिद बहन के निकाह में सम्मलित होने के लिए सिर्फ एक सप्ताह के लिए जेल से बाहर आ रहा है.
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गौरतलब है कि देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में साल 2020 के फरवरी महीने में अचानक से हिंसा भड़क गई थी. सीएए-एनआरसी के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के दौरान यह हिंसा हुई थी. इसके बाद धीरे-धीरे हिंसा ने सांप्रदायिक दंगों का रूप धारण कर लिया. इस दंगे में 53 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 700 से अधिक लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए थे.
Delhi court grants interim bail to Umar Khalid for attending his sister's marriage. He has been granted bail for the period of one week from 23rd to 30th December. He has to surrender on December 30. He is an accused in the larger conspiracy of Delhi riots of 2020.
(File photo) pic.twitter.com/jFB3q5cjBW
— ANI (@ANI) December 12, 2022
Source : News Nation Bureau