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JNU की पूर्व छात्र नेता शेहला रशीद को राहत, कोर्ट ने स्वीकार की देशद्रोह मामले में दर्ज केस वापस लेने की अर्जी

Shehla Rashid News: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शेहला रशीद पर दर्ज देशद्रोह केस को वापस लेने की अर्जी स्वीकार कर ली है. यह पूरा मामला साल 2019 का है.

Shehla Rashid News: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शेहला रशीद पर दर्ज देशद्रोह केस को वापस लेने की अर्जी स्वीकार कर ली है. यह पूरा मामला साल 2019 का है.

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Ajay Bhartia
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शेहला रशीद (फाइल फोटो) Photograph: (X/@ANI)

Shehla Rashid News: जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) की पूर्व छात्र नेता शेहला रशीद को देशद्रोह केस 2019 में राहत मिली है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शेहला रशीद पर दर्ज देशद्रोह केस को वापस लेने की अर्जी स्वीकार कर ली है. शेहला रशीद के खिलाफ केस वापस लेने की यह अर्जी दिल्ली पुलिस की ओर से दायर की गई थी. बता दें कि यह पूरा मामला शेहला राशिद की ओर भारतीय सेना को लेकर किए एक्स पोस्ट (तत्कालीन ट्विट्स) से जुड़ा था.

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क्या है पूरा मामला

शेहला रशीद के खिलाफ 2019 में देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ था. शेहला पर आरोप था कि उन्होंने 18 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर और सेना को लेकर कई आपत्तिजनक और विवादास्पद एक्स पोस्ट किए. शेहला रशीद ने एक्स पोस्ट में भारतीय सेना पर कश्मीर के लोगों के प्रति अत्याचार करने का आरोप लगाया था. तब इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था और शेहला रशीद को काफी विरोध का सामना करना पड़ा था. 

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सेना ने दिया था बयान

भारतीय सेना तब पूरे मामले पर बयान भी दिया था. सेना ने शेहला रशीद के आरोपों का खंडन किया और उनको झूठा करार दिया. दिल्ली पुलिस ने तब पूरे मामले को गंभीरता से लिया. बाद में, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शेहला रशीद के खिलाफ आईपीसी की धारा 124A, 153A, 153, 504 और 505 के तहत मामला दर्ज किया था.

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