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Delhi: SC से सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने पर जानें क्या बोलीं आतिशी

Delhi News : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है. इस मामले में दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है.

Updated on: 30 Oct 2023, 07:04 PM

नई दिल्ली:

Delhi News : दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट से पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है. SC ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सिसोदिया को जमानत देने से मना कर दिया. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है. SC ने 17 अक्टूबर को सिसोदिया की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसे लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का बड़ा बयान सामने आया है. 

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करने पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के खिलाफ काफी तीखी टिप्पणियां की थीं. उन्होंने बार-बार ये पूछा कि मनीष सिसोदिया के पास पैसा किस तरह से आया?. ED उसका कोई भी सबूत नहीं रख पाई, लेकिन इतनी तीखी टिप्पणी करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उसके विपरीत आदेश दिया है. हम सम्मानपूर्वक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहमत नहीं हैं. आगे क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उसपर निर्णय लिया जाएगा.

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सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है. आतिशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जब मनीष सिसोदिया की बेल का केस सुना जा रहा था तो कोर्ट ने ईडी से कई सवाल पूछे थे कि मनी ट्रेल कहां है. अगर ईडी पैसा पहुंचने का ट्रेल नहीं दिखा सकती तो PMLA का केस कैसे हुआ. SC ने कहा कि एक अप्रूवर दिनेश अरोड़ा के बयान पर कितना भरोसा किया जा सकता है.