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दिल्ली में आज से पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा तेल Photograph: (Social Media)
Delhi Petrol Pump New Rules: जुलाई का महीने कई बदलाव लेकर आया है. इसमें राजधानी दिल्ली में पुराने वाहनों पर सरकार की सख्ती भी शामिल है. दरअसल, दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों पर रोक लगाने के लिए सख्ती बरतना शुरू कर दी है. जिससे राजधानी में प्रदूषण की समस्या को कम किया जा सके. नए नियमों के तहत मंगलवार यानी 1 जुलाई से दिल्ली में 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल पंप से तेल नहीं मिलेगा. यही नहीं ऐसे वाहनों को चिन्हित कर पुलिस जब्त भी करेगी. दिल्ली सरकार का कहना है कि राजधानी में एंड-ऑफ-लाइफ यानी ऐसे पुराने वाहन जिनकी उम्र तय समय से अधिक हो गई है उन पर जुर्माना लगेगा, साथ ही उनके खिलाफ जब्ती की कार्रवाई होगी.
गाड़ी मालिक पर लगेगा जुर्माना
दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है. इसके लिए दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पंपों को आदेश दिया है कि वे 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहन और 10 से अधिक पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं देंगे. अगर तय सीमा से पुराना कोई वाहन पकड़ा जाता है तो उसका 10 हजार रुपये का चालान कटेगा. वहीं उम्र पूरी होने वाले दो पहिया वाहनों को जब्त करने पर मालिक पर 5 हजार रुपया का जुर्माना लगाया जाएगा.
#WATCH | Delhi | A notice - 'fuel will not be dispensed to end-of-life vehicles (ELVs) - 15-year-old petrol and 10-year-old diesel vehicles from July 1, 2025', along with CCTV cameras and speakers, have been installed at petrol pumps in Delhi.
— ANI (@ANI) July 1, 2025
Visuals from a petrol pump in Baba… pic.twitter.com/Jax8G6r3vy
पेट्रोल पंपों पर तैनात रहेगी पुलिस
इसके साथ ही सरकार ने नए नियम को लागू करने के लिए कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM), ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MCD) और दिल्ली पुलिस समेत अन्य प्रवर्तन एजेंसियों की टीमों को राजधानी के पेट्रोल पंपों पर तैनात किया है.
फिलहाल सीएनजी वाहनों को राहत
सरकार ने शुरुआत में फैसला लिया था कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी तीनों तहत के पुराने वाहनों के लिए ये नियम लागू होगा, लेकिन फिलहाल सीएनजी वाले वाहनों को इससे राहत दी गई है. दिल्ली की ट्रांसपोर्ट कमिश्नर निहारिका राय के मुताबिक, 1 जुलाई से दिल्ली परिवहन विभाग के साथ अन्य सभी प्रवर्तन एजेंसियों की टीम भी पेट्रोल पंपों पर नजर रखेंगीं. उन्होंने बताया कि फिलहाल सरकार 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई कर रही है.
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